आरकॉम और रिलायंस जियो 11 जनवरी तक सुलझाए बकाए का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम और जियो से कहा है कि आप दोनों एक साथ बैठें और आपसी मुद्दों को 11 जनवरी तक सुलझा लें
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन्स और रिलायंस जियो से कहा है कि वो 11 जनवरी तक दूरसंचार विभाग के पुराने बकाये का मुद्दा सुलझा लें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने इन कंपनियों के बीच स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री के सौदे को अभी मंजूरी नहीं दी है।
कोर्ट ने आर जियो से स्पेक्ट्रम व्यापार दिशा-निर्देशों का पालन करने का शपथ पत्र भी देने को कहा जिसपर इस पर कंपनी ने कहा है कि पुराने बकाये से जुड़ी समस्याओं को जानते हुए वह यह जोखिम नहीं ले सकती है। न्यायधीश आर एफ नरीमन और विनीत शरण की पीठ ने कहा, "आप दोनों एक साथ बैठें और आपसी मुद्दों को 11 जनवरी तक सुलझा लें। जब तक आप आपसी मुद्दों को नहीं सुलझाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं।"
शीर्ष अदालत आरकॉम की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि दूरसंचार विभाग कोर्ट के निर्देश के बावजूद आर जियो के साथ उसके स्पेक्ट्रम बिक्री सौदे को हरी झंडी देने के लिए उसे एनओसी देने में विफल रहा है।
पीठ ने कहा कि दिशा-निर्देशों के बाद भी रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर आरकॉम की अतीत की देनदारियों के भुगतान पर स्पष्टीकरण मांगा है। शुरुआत में पीठ ने कहा कि मामले के महत्वपूर्ण पहलू में गए बिना वह चाहती है कि आरजियो एक शपथ पत्र देकर कहे कि वह स्पेक्ट्रम बिक्री संबधी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।