Move to Jagran APP

सहारा मुखिया 22 हजार करोड़ का स्रोत बताओ, नहीं तो जांच के लिए तैयार रहो

उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को चेतावनी दी कि निवेशकों को लौटाये गए 22,885 करोड़ रुपए के स्रोत बताए या फिर सीबीआइ और कंपनी रजिस्ट्रार से जांच के लिए तैयार रहे। सहारा समूह ने दावा किया है कि उसने निवेशकों को 22,885 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं।

By Edited By: Published: Fri, 10 Jan 2014 10:54 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2014 10:54 AM (IST)
सहारा मुखिया 22 हजार करोड़ का स्रोत बताओ, नहीं तो जांच के लिए तैयार रहो

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को चेतावनी दी कि निवेशकों को लौटाये गए 22,885 करोड़ रुपए के स्रोत बताए या फिर सीबीआइ और कंपनी रजिस्ट्रार से जांच के लिए तैयार रहे। सहारा समूह ने दावा किया है कि उसने निवेशकों को 22,885 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय और समूह द्वारा लौटाई गई राशि का स्रोत बताने से इन्कार करने पर उन्हें स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई के लिए न्यायालय 'असहाय' नहीं है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि सुब्रत राय के विदेश जाने पर लगा प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

सुब्रत रॉय की विदेश जाने की मांग खारिज

न्यायाधीशों ने कहा, 'यह मत सोचिए कि न्यायालय असहाय है। हम सीबीआइ और कंपनी रजिस्ट्रार से आपके खिलाफ जांच के लिए कह सकते हैं। हम असहाय नहीं हैं। यदि आप नहीं बताएंगे तो हम धन के स्रोत का पता लगा लेंगे। हम जांच एजेंसियों से इसका पता लगाने के लिए कहेंगे।'

'सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने का बदला ले रही है कांग्रेस'

न्यायालय को जब पता चला कि सहारा ने सेबी को पत्र लिख कर कहा है कि धन के स्रोत 'महत्वपूर्ण नहीं' है तो उन्होंने इससे असहमति व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि कंपनी और राय का आचरण 'निन्दनीय' है। न्यायाधीशों ने कहा है कि आपकी कंपनी में किसी का यह कहने का साहस हो गया कि स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपने धन लौटा दिया है तो आपके पास इस स्रोत का रिकॉर्ड होगा जहां से आपने धन प्राप्त किया। हम आपसे यह नहीं कह सकते कि जवाब कितना निन्दनीय था। न्यायाधीशों ने कहा है कि हम आपके प्रति नरमी बरत रहे थे लेकिन आपने इतना बेरुखी भरा जवाब दिया तो क्या किया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.