Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rs 2000 Bank Note: नोट बदलवाने में अगर पार हुई लिमिट तो देना होगा आधार और पैन, जानिए इसका पूरा कैलकुलेशन

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
    Updated: Mon, 22 May 2023 03:13 PM (IST)

    Rs 2000 Note News भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को बंद करने का एलान किया था। फिलहाल ये नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। बैंक में नोट एक्सचेंज की लिमिट पर आरबीआई गवर्नर ने आज स्पष्टीकरण दिया है।

    Hero Image
    2000 के नोट पर भी देना पड़ सकता है पैन और आधार कार्ड

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। RBI Guidelines On Rs2000 Notes: 19 मई 2023 को 2000 के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान किया गया था। 30 सितंबर तक इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने नोट को बदलने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या हैं बैंक की गाइडलाइंस?

    बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक, आप एक दिन में 20,000 रुपये यानी 2000 के 10 नोट बदलवा सकते हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। बैंक, नोट एक्सचेंज के लिए कोई चार्ज नहीं लेगा, साथ ही लोगों को कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी नोट एक्सचेंज को लेकर सर्कुलर जारी किया है।

    बैंकिंग नियमों का करना होगा पालन?

    आप हर रोज 20 हजार तक मूल्य के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करते वक्त आरबीआई के बनाए नियमों को फॉलो करना होगा।

    अगर आप 50 हजार से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। आरबीआई के नियम के अनुसार, आप एक दिन में केवल 50 हजार रुपये ही जमा कर सकते हैं। एक साल में 20 लाख रुपये तक ही डिपॉजिट किया जा सकता है। इससे ज्यादा कैश जमा करने पर आपको पैन नंबर देना होगा।

    अगर ज्यादा कैश जमा करते हैं तो क्या होगा?

    अगर आप 50 हजार से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, तब बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को देता है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले को एसेस करता है और गलत होने पर कार्रवाई भी करता है। इन मामलों में बैंक और आयकर विभाग नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। फिलहाल, कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है।

    क्या 30 सितंबर के बाद डेडलाइन बढ़ सकती है?

    आरबीआई ने नोट एक्सचेंज की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 तय की है। बहुत से लोग विदेश में हैं तो संभव है कि 30 सितंबर के बाद उन्हें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। आम लोगों के लिए नोट बदलने की तारीख शायद ही बढ़ाई जाए। अभी इसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है।