एक पानी की बोतल से लगा रेस्टोरेंट को 8000 रुपये का जुर्माना, ये है पूरी कहानी
भोपाल में स्थित रेस्टोरेंट को बोतल के चक्कर में 8000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ा। दरअसल बोतल पर लगे टैक्स या जीएसटी के बारे में ग्राहक ने Consumer Court पर शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद कोर्ट ने रेस्टोरेंट को 8000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। आइए ये पूरा मामला जानते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि रेस्टोरेंट का जीएसटी लगाना कैसे गलत साबित हुआ।

नई दिल्ली। रेस्टोरेंट ने ग्राहक को 20 रुपये की बोतल 29 रुपये में बेची। रेस्टोरेंट ने 9 रुपये ज्यादा चार्ज करने की वजह एसी और अन्य सर्विस को बताया। वहीं इस 9 रुपये में 1 रुपये रेस्टोरेंट ने जीएसटी के नाम पर काटे थे। यही एक रुपया रेस्टोरेंट मालिक पर भारी पड़ गया।
क्या है पूरा मामला?
ये मामला 2021 का है, जब ऐश्वर्या अपने दोस्त के साथ भोपाल के रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। जब खाना के बाद ऐश्वर्या को बिल मिला, तो वे ये देखकर हैरान रह गई कि उससे 20 रुपये की बोतल के लिए 29 रुपये मांगे जा रहे हैं। इसके बाद ऐश्वर्या ने जब रेस्टोरेंट के स्टाफ से इस बारे में सवाल किया, तो स्टॉफ ने एक्स्ट्रा चार्ज को एसी और अन्य चार्ज का खर्चा बताया। लेकिन वे 1 रुपये जीएसटी का कारण नहीं बता पाए।
जिसके बाद ऐश्वर्या ये मामला District Consumer Court पर ले गए। कोर्ट ने ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला लिया और रेस्टोरेंट को 8000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। इसके साथ कोर्ट ने जीएसटी के रूप में 1 रुपये लगाई गई रकम को भी वापस करने को कहा।
अगर कोई भी विक्रेता उत्पादन पर गलत या आमान्य चार्ज लेता है, तो आप इसकी शिकायत Consumer Court में कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी ये शिकायत ऑनलाइन और कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं।
कोई आपसे ज्यादा पैसा ले ले तो कैसे करें शिकायत?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको Consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां मांगी की जानकारी दर्ज कर, रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगइन करें।
स्टेप 3- इसके बाद आप मांगी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा कर, शिकायत कर सकते हैं।
आप चाहे तो ये शिकायत e-Dakhil पोर्टल पर जाकर भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल कर भी शिकायत कर सकते हैं।
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