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    RBI UDGAM Portal Link: 35 हजार करोड़ अनक्लेम अमाउंट पाना हुआ अब आसान, आरबीआई का ये पोर्टल आएगा आपके काम

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Thu, 24 Aug 2023 02:19 PM (IST)

    RBI UDGAM Portal Link देश में करोड़ों अकाउंट में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। आरबीआई ने जानकारी दी है कि अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में 35012 करोड़ रुपये के तौर पर है। इन अनक्लेम्ड अमाउंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने UDGAM पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिये आप अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए आवेदन दे सकते हैं।

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    RBI UDGAM Portal Link: 35 हजार करोड़ अनक्लेम अमाउंट पाना हुआ अब आसान

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2023 में अनक्लेम्ड अमाउंट के आंकड़े जारी किये हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश में 35 हजार करोड़ से ज्यादा अकाउंट अनक्लेम्ड पड़े हैं। इन अनक्लेम्ड अमाउंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने ऑनलाइन पोर्टल UDGAM पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल 16 अक्टूबर 2023 को फुल फेज से काम करना शुरू होगा।

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    कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अनक्लेम्ड अमाउंट क्या है? अभी तक देश के 7 बैंक इस पोर्ट पर लिस्ट हुए हैं।

    पोर्टल पर लिस्ट हुए यह बैंक

    UDGAM पोर्टल पर देश के 7 बैंक लिस्ट हो गए हैं। इन बैंकों ने अनक्लेम्ड अकाउंट की जानकारी देनी शुरू कर दी है। इन बैंकों की लिस्ट आप UDGAM पोर्टल पर देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों क 15 अक्टूबर 2023 तक इस पोर्टल से जुड़ने के लिए कहा है।

    अभी तक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, सिटी बैंक लिस्ट हुए हैं। आइए, जानते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट क्या है?

     अनक्लेम्ड अमाउंट क्या है?

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार बैंक में डिपॉजिट अमाउंट तब लावारिस या फिर अनक्लेम्ड अमाउंट तब माना जाता है जब उसे कई सालों तक उस अकाउंट में कोई भी गतिविधि नहीं होती है। देश में कई बैंकों में लावारिस अकाउंट पड़े हैं। कई लोग अपने सेविंग अकाउंट को बंद नहीं करते हैं तब भी उस अकाउंट को लावारिस माना जाता है।

    अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अपने एफडी को मैच्योर नहीं करवाते हैं या फिर एफडी से पैसे नहीं निकलते हैं तब भी उसको लावारिस माना जाता है। अगर कभी बैंक होल्डर की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी ना होने की वजह से भी वह अकाउंट अनक्लेम्ड माना जाता है।