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    RBI New Auto Debit Rule: अब बिना पूछे बैंक खाते नहीं होगा ऑटो डेबिट, आरबीआइ ने आज से लागू किया सख्त नियम

    By Abhishek PoddarEdited By:
    Updated: Fri, 01 Oct 2021 07:11 AM (IST)

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट से संबंधित नया नियम लागू किया है। इसका नाम Additional Factor Of Authentication(AFA) है। इसके तहत बैंक 5000 रुपये या उससे ऊपर के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन अपने आप नहीं कर सकेंगे।

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    RBI ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बैंक, 5000 या उससे ऊपर के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन खुद नहीं कर सकेंगे।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपके बैंक खाते से 5000 रुपये या उससे ऊपर की रकम, अब अचानक से नहीं कटेगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि बैंक, 5000 रुपये या उससे ऊपर के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन अपने आप नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर 2021 यानी आज से लागू होने वाली यह व्यवस्था बैंक ग्राहकों के काफी काम आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि, आरबीआइ ने ऐसी व्यवस्था करके ग्राहकों को बड़ी मुश्किल से बचाया है। इस व्यवस्था का नाम है additional factor of authentication(AFA)।

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    रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा के मुताबिक, "नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसा होता है, कि ग्राहक प्लान लेते वक्त अपना बैंकिंग डिटेल वहां देते हैं। इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म ग्राहक से यह रजामंदी भी ले लेते हैं, कि प्लान की एक्सपायरी के बाद यह अपने आप रिन्यू हो जाएगा। इसकी फीस उनके खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगी। छोटी मोटी रकम का ऑटो डेबिट होना उतना कष्टकारी नहीं है, लेकिन बड़े मामलों में यह बैंक ग्राहकों की मुश्किल बढ़ाता है।"

    रूंगटा के मुताबिक, "आरबीआइ के पास इस तरह के कुछ मामले पहुंचे थे जिसमें ऑटो डेबिट वयवस्था को लेकर कुछ कायदे बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद आरबीआइ ने बीते साल एएफए लाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन बैंक इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं थे। आरबीआइ ने इस दिक्कत के ध्यान में रखते हुए बैंकों को 30 सितंबर तक का समय दिया था। अब 1 अक्टूबर से बैंक ग्राहकों से SMS या इमेल के जरिए रजामंदी लेकर ही 5000 या उससे ऊपर की रकम ऑटो डेबिट करेंगे। ऐसे पेमेंट के लिए बैंक, ग्राहकों को OTP भेजेगा।"

    क्या है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन

    बैंकिंग भाषा में इसका मतलब है कि अगर हमें किसी यूटिलिटी बिल, बीमा प्रीमियम, या दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई रेकरिंग पेमेंट करना है तो वह ग्राहक के एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने के बाद हो जाएगा। बैंक को इसके लिए बार बार उनसे पूछना नहीं पड़ेगा। आरबीआइ ने इसी व्यवस्था को और ऑथेंटिकेट कर दिया है। बैंक 1 अक्टूबर से ऐसे पेमेंट के पहले ग्राहक को बताएंगे।

    रूंगटा के मुताबिक, "यह व्यवस्था 5 हजार रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए है। इससे नीचे की रकम पर यह लागू होगी या नहीं इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो पाएगी।" बता दें बैंकों ने ग्राहकों को इसके बारे में SMS या इमेल के जरिए बताना शुरू कर दिया है।