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    Paytm Payments Bank को मिली RBI से बड़ी राहत, 15 मार्च तक का मिला समय

    Updated: Fri, 16 Feb 2024 05:57 PM (IST)

    केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने Paytm Payments Bank पर 29 फरवरी से शुरू हो रहे बैन की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। पेटीएम के डिपोजिट ट्रांजैक्शन पर अब ये बंदिशें 15 मार्च से शुरू होंगी। आरबीआई ने शुक्रवार 16 फरवरी को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह जानकारी दी है।

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    Paytm को RBI से मिली बड़ी राहत

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने Paytm Payments Bank के ग्राहकों बड़ी राहत दी है। हालांकि, पेटीएम को लेकर केंद्रीय बैंक के रुख में किसी तरह के बदलाव नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से लग रही रोक की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च तक कर दिया है।

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    Paytm Payments Bank में अनियमिताएं मिलने के बाद आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सुविधाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।

    आरबीआई ने फैसले में किया संशोधन

    • इसके साथ ही आरबीआइ ने ग्राहकों को यह सुझाव दिया है कि अगर वह इस बैंक के खाते में अपनी सेलरी लेते हों या इससे आटोमेटिक भुगतान कराते हो या सरकार की स्कीमों की कोई सुविधा लेते हो तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। क्योंकि 15 मार्च, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते से उक्त सारी सुविधाएं नहीं ली जा सकेंगी।
    • शुक्रवार को आरबीआइ ने एक तरफ पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर अपने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं जो इस बारे में 31 जनवरी, 2024 को जारी दिशानिर्देश का स्थान लेगा तो दूसरी तरफ ग्राहकों की सहूलियत के लिए एक प्रश्नोत्तर (एफएक्यू) भी जारी किया है। 
    • इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 15 मार्च, 2024 के बाद भी अगर इस बैंक के खाते में ग्राहकों के पैसे हैं तो वह इसका इस्तेमाल कार्ड या दूसरे तरीके से नहीं कर सकेंगे। यह सुविधा तब तक रहेगी जब तक खाते के पैसे खत्म नहीं हो जाते। लेकिन उक्त अवधि के बाद इसमें ना तो पैसे जमा कराये जा सकेंगे और ना ही दूसरे बैंक खाते से इसमें फंड ट्रांसफर किये जा सकेंगे। 
    • इस आधार पर आरबीआइ ने ग्राहकों को सचेत किया है कि अगर इस खाते को किसी सुविधा जैसे वेतन ट्रांसफर या सब्सिडी ट्रांसफर आदि से जोड़ कर रखा गया तो इसमें बदलाव कर लें।
    • पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्यूनिकेशंस, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के खाते के संचालन पर 29 फरवरी, 2024 के बाद से रोक लागू होगी। बैंक को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहकों को उनकी राशि निकालने की सुविधा जारी रखे और उसमें ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 

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    15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी ये सेवाएं 

    पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च के बाद भले ही ट्रांसजैक्शन पर रोक रहेगी हालांकि अगर किसी यूजर का पेमेंट्स बैंक अकाउंट में कोई रिफंड, कैशबैक, ब्याज या फिर पार्टनर बैंक से स्वीप-इन ट्रांसजैक्शन को अनुमति रहेगी। वहीं ग्राहक 15 मार्च के बाद भी अपने अकाउंट से बैलेंस की निकासी कर पाएंगे। वहीं पेटीएम वॉलेट की राशि भी 15 मार्च के बाद इस्तेमाल की जा सकती है।

    आरबीआई ने क्यों लगाई रोक

    RBI ने बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए कुछ और समय मिल रहा है। 

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