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    RBI ने यूपी की इस कंपनी का रजिस्‍ट्रेशन किया कैंसिल, पेमेंट में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला

    Updated: Fri, 23 Aug 2024 09:13 PM (IST)

    ऑडिट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक NBFC नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक गई थी ...और पढ़ें

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    RBI ने यूपी की एक कंपनी का रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल कर दिया है।

    पीटीआई, मुंबई। आरबीआई ने कंपनी का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी एनबीएफसी-एमएफआई के लिए निर्धारित न्यूनतम नियामकीय शुद्ध स्वामित्व निधि पांच करोड़ रुपये और न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 15 प्रतिशत पर बनाए रखने में विफल रही।

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    ऑडिट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक NBFC नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक गई थी। केंद्रीय बैंक ने कहा-

    इसके अलावा, ऑडिटरों ने पाया है कि घाटे (187 करोड़ रुपये) और नेट NPA (82.37 करोड़ रुपये) के कारण भौतिक अनिश्चितता है, जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है।

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    इसके अलावा, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने में देरी देखी गई, क्योंकि इसे लगभग सात महीने बाद 22 अक्टूबर, 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। आरबीआई ने कहा कि पर्यवेक्षी रिटर्न जमा करने में काफी देरी हुई।

    नहीं पेश की जरूरी जानकारी 

    आरबीआई ने कहा कि कंपनी बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही और साइट पर निरीक्षण के दौरान खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज पेश करने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस बीच, आरबीआई ने एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड और इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 'पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म' के कुछ प्रावधानों और डिजिटल लेंडिंग पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया।

    आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे "लेनडेन क्लब" भी कहा जाता है) पर 1.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य बयान में कहा गया कि एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड पर 1.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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