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    RBI की चार NBFC पर बड़ी कार्रवाई, 76.6 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

    RBI action on NBFC रिजर्व बैंक ने चार NBFC पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पर कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है

    By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Sat, 08 Mar 2025 04:36 PM (IST)
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    RBI action on NBFC आरबीआई का बड़ा एक्शन। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबई। रिजर्व बैंक ने बीते दिन चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

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    RBI के निर्देश न मानने पर कार्रवाई

    आरबीआई ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश 2017' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपये और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख का जुर्माना

    रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

    केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से जुर्माने की जानकारी दी।