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    RBI ने इस बैंक के खिलाफ लिया एक्शन, कैंसिल किया बैंकिंग लाइसेंस

    RBI Action भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंक में ग्राहक पैसे जमा या निकाल नहीं सकते हैं। बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने की वजह से यह फैसला लिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कहीं ये आपका बैंक तो नहीं है।

    By Agency Edited By: Priyanka Kumari Updated: Mon, 17 Jun 2024 05:01 PM (IST)
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    RBI ने इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया

     पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक (Purvanchal Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया है।

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    आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है।

    प्रत्येक जमाकर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

    आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

    आरबीआई ने क्यों उठाया ये कदम

    आरबीआई ने विवरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

    आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप पूर्वांचल सहकारी बैंक को 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।

    आरबीआई ने यह भी बताया कि डीआईसीजीसी (30 मई, 2024 तक) ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा का 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।