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    DA Hike News: PSU कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में हुई बढ़ोतरी; कब से होगी लागू?

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली नई औद्योगिक महंगाई भत्ते (DA Hike News) दरों की घोषणा की है। यह दरें बोर्ड स्तर से लेकर गैर-यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों तक लागू होंगी। 1987 के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए AICPI के अनुसार, IDA बढ़कर 17812 रुपये तक हो जाएगा।

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    नई दिल्ली। अगर आप किसी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में काम करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली नई इंडस्ट्रियल डीयरनेस अलाउंस (IDA) दरों की घोषणा कर दी है। यह बोर्ड स्तर के अधिकारी से लेकर नीचे के अधिकारी या नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर पर लागू होगा।

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    डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (DPE) ने बताया है कि अब IDA की दरें उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 की पे स्केल्स पर काम कर रहे हैं।

    1987 पे स्केल वाले कर्मचारियों के लिए

    सरकार ने बताया है कि इस तिमाही में AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) का औसत 9611 रहा है। पुराने सिस्टम में 178 पॉइंट की बढ़ोतरी के हिसाब से 2 प्रति रुपये पॉइंट के हिसाब से 356 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानि अब कुल IDA 17812 रुपये तक पहुंच जाएगा।

     

    1992 पे स्केल वाले कर्मचारियों के लिए

    इस स्केल के कर्मचारियों के लिए डीए की दरें अलग-अलग वेतन रेंज के हिसाब से तय की गई हैं।

    बेसिक पे (मासिक) डीए प्रतिशत न्यूनतम डीए (रुपए में)
    ₹3500 तक 774.50% ₹17024/-
    ₹3500 से ₹6500 तक 580.90% ₹27108/-
    ₹6500 से ₹9500 तक 464.70% ₹37759/-
    ₹9500 से ऊपर 387.20% ₹44147/-

    डीए की रकम में अगर 50 पैसे या उससे ज़्यादा का अंश है, तो उसे अगले पूरे रुपए तक राउंड ऑफ किया जाएगा।

     

    1997, 2007 और 2017 पे स्केल वाले कर्मचारियों के लिए

     

    पे स्केल (IDA) नई डीए दर (%)
    1997 462.70%
    2007 233.20%
    2017 51.80%

     

    मंत्रालयों को क्या मिले निर्देश

    सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन आने वाले CPSEs को यह सूचना भेजें ताकि नई दरों के हिसाब से डीए का भुगतान 1 अक्टूबर 2025 से किया जा सके। यह आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) के सचिव की मंजूरी से जारी किया गया है।

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    न्यूज सोर्स: वित्त मंत्रालय