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    PSU कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर, पेंशन से जुड़े इस नियम में हुआ बदलाव; यहां पढ़ें डिटेल

    Updated: Wed, 28 May 2025 02:06 PM (IST)

    केंद्र सरकार की ओर पीएसयू कर्मचारियों (PSU Employee) को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इस नए नियम का ...और पढ़ें

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    PSU कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा रिटायरमेंट का फायदा

     नई दिल्ली। पीएसयू का मतलब ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी या इससे ज्यादा होती है। पीएसयू कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सरकार ने पीएसयू कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किया है।

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    क्या हुआ है बदलाव?

    2 मई को नोटिफाई किए गए सेंट्रल सिविल सर्विज संशोधन नियम 2025 के मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी नौकरी के दौरान गलत व्यवहार करता है और उसे इसके लिए नौकरी से निकाला जाता है। अब ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट से जुड़ा फायदा भी नहीं मिलेगा। पहले रिटायरमेंट से जुड़ा ये नियम शामिल नहीं था।

    वही इसके साथ ही ये बताया गया है कि नौकरी से निकालना या छटनी का फैसला अब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। हालांकि कुछ स्थिति में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। ये राहत नियम के तहत मिलने वाले प्रोविजन और कंपोजिट अलाउंस के अनुसार लिया जाएगा।

    किन कर्मचारियों पर होंगे नियम लागू?

    सेंट्रल सिविल सर्विज 2021 से जुड़ा ये नियम ऐसे पीएसयू कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें 31 दिसंबर 2003 से पहले हायर किया गया है।वही ये नियम रेलवे कर्मचारी, टेंपरेरी और डेली वेज एंप्लाइज, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

     

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