PM Shram Yogi Maandhan: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में होगा बदलाव, हर महीने 3000 रुपये देती है सरकार
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 की पेंशन दी जाती है। योजना में जितना पैसा आप देंगे सरकार भी आपके खाते में उतना ही योगदान करती है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Shram Yogi Maandhan: असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी के तहत समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं में एक है- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। लेकिन, लगता है कि कर्मचारियों को सरकार की ये पेंशन योजना रास नहीं आ रही है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बहुत कम पंजीकरण हो रहे हैं। केंद्र ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की थी। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 15 हजार वेतन वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को तीन हजार प्रति माह की पेंशन का प्रविधान है।
कैसे मिलता है योजना का लाभ
इस योजना में लाभार्थी और सरकार का अंशदान 50-50 प्रतिशत रखा गया है। इस योजना का लाभार्थी वही कर्मचारी हो सकता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या केंद्र सरकार की अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए देशभर में चार लाख कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा दी गई।
ये हैं योजना की शर्तें
इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का फायदा ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के लिए उपलब्ध है। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आपको आवेदन करना होगा।
हर साल एक करोड़ रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
श्रम योगी मंधन योजना के तहत प्रति वर्ष एक करोड़ कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया। लेकिन कर्मचारियों ने इस योजना के प्रति उम्मीद के मुताबिक उत्साह नहीं दिखाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गए जानकारी के अनुसार, अभी तक इस योजना में 44,01,508 कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ है।
मंत्रालय ने बताया है कि इसके कई कारण हैं। कोरोना महामारी ने इस योजना को काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के बहुत से कर्मचारी केंद्र की अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य असंगठन कर्मचारियों के लिए अपनी पेंशन योजना चला रहे हैं, जिसमें कर्मचारी को कोई अंशदान ही नहीं देना है।
कैसे करें आवेदन
- योजना की वेबसाइट www.maandhan.in पर जाएं।
- होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा।
- जो पेज ओपन होगा, उस पर सेल्फ इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा।
- इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
- अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
इन्हें नहीं मिलता योजना का लाभ
- आप इनकम टैक्स देते हैं तो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, आधार नंबर, और बैंक बचत खाता का होना अनिवार्य है।
- अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर होते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
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