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PM-Kisan: Aadhar सीडिंग के बाद ही मिलेगी अगली किस्त, जानिए पूरी डिटेल

PM Kisan योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार अब तक कुल 35882.8 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर चुकी है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 07:22 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 10:59 AM (IST)
PM-Kisan: Aadhar सीडिंग के बाद ही मिलेगी अगली किस्त, जानिए पूरी डिटेल
PM-Kisan: Aadhar सीडिंग के बाद ही मिलेगी अगली किस्त, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अगली किस्त प्राप्त करने के लिए इस महीने से Aadhar सीडिंग को अनिवार्य बना दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि पीएम किसान योजना के तहत इस महीने से आधार सत्यापित बैंक खातों वाले पात्र किसानों को ही 2,000 रुपये की अगली इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाएगी। पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार देश के 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 

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30 नवंबर तक प्राप्त थी छूट

दिसंबर 2018-मार्च 2019 की पहली किस्त प्राप्त करने के लिए आधार को वैकल्पिक रखा गया था। हालांकि, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के किसानों को इससे मार्च 2020 तक के लिए छूट प्राप्त है। हालांकि, दूसरी किस्त के लिए आधार को अनिवार्य बनाये जाने का प्रस्ताव था लेकिन आधार सीडिंग में देरी के चलते इस नियम में 30 नवंबर, 2019 तक की छूट दे दी गई थी। 

तोमर ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा, ''एक दिसंबर, 2019 के बाद से जारी होने वाली किस्त के लिए लाभार्थी की आधार सीडिंग अनिवार्य होगी।''

7.60 करोड़ लोगों को फायदा

उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 नवंबर तक इस योजना के तहत 7.60 करोड़ लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर किया है। बकौल तोमर इस योजना के तहत अब तक सरकार Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के लाभार्थियों को 35,882.8 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। 

मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए किसानों का पंजीयन और उसके बाद किस्त ट्रांसफर करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा PM-Kisan के वेब पोर्टल पर सही और सत्यापित जानकारी अपलोड करने के बाद फंड ट्रांसफर किया जाता है। तोमर ने कहा कि बिना किसी गलती के लाभार्थियों की जानकारी अपलोड करने की गति हर राज्य की अलग-अलग है।


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