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    नई पेंशन प्रणाली से निकलने के लिए अब कर सकेंगे ‘ऑनलाइन’ आवेदन, PFRDA ने कही ये बातें

    By NiteshEdited By:
    Updated: Sat, 02 Jan 2021 07:51 AM (IST)

    पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा ‘‘अब मौजूदा ‘ऑफलाइन’ प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिए ‘ऑनलाइन’ आवेदन का भी विकल्प होगा। वे निकासी के लिए संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं

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    PFRDA provides online option to subscribers to exit from NPS

    नयी दिल्ली, पीटीआइ। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशधारक इससे बाहर निकलने के लिए ‘ऑनलाइन’ तरीके का उपयोग कर सकेंगे। मौजूदा प्रक्रिया के तहत, एनपीएस अंशधारकों को निकासी अनुरोध के लिए ‘प्वाइंट ऑफ प्रजेंस’ (पीओपी) से संपर्क करना होता है। पूरी प्रक्रिया संबंधित पीओपी (बैंक, डाकघर आदि की मनोनीत शाखाएं) में जाकर पूरी करनी होती है। 

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    पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा, ‘‘अब मौजूदा ‘ऑफलाइन’ प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिए ‘ऑनलाइन’ आवेदन का भी विकल्प होगा। वे निकासी के लिए संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और निकासी अनुरोध को लेकर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)/ई हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं।’’ 

    ऑनलाइन प्रक्रिया में पीओपी से संबद्ध अंशधारक ‘लॉगइन’ कर ‘सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी’ प्रणाली में निकासी अनुरोध करेंगे। उन्हें निकासी के बारे में जानकारी देनी होगी और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समेत निकासी दस्तावेज देने होंगे। एनपीएस अंशधारकों के ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा। यह राशि न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये होगी। यह राशि अंशधारकों को देनी होगी।

    समय से पहले निकासी की स्थिति में, PRAN में संचित पेंशन कोष का 20 प्रतिशत तक एकमुश्त रूप में निकाला जा सकता है और शेष राशि (80 प्रतिशत या उससे अधिक) का उपयोग वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जा सकता है। 

    ऑफलाइन आधार का उपयोग करके एनपीएस ग्राहकों को योजना से निकलने में मदद होगी। जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया

    1. NPS ग्राहक को अपने PRAN और आई-पिन का उपयोग करके सीआरए सिस्टम में प्रवेश करना होगा।

    2. इसके बाद एग्जिट मेनू का चयन करना होगा और कॉर्पस, वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) डिटेल, वार्षिकी योजना आदि का डिटेल देना होगा।

    3. डॉक्यूमेंट अपलोड: सब्सक्राइबर को केवाईसी डॉक्यूमेंट, विदड्रॉल डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ आदि अपलोड करेगा।

    4. ई-साइन प्रमाणीकरण: सभी डिटेल देने के बाद ग्राहक को ई-साइन करना होगा।

    5. पावती आईडी: निकास अनुरोध प्रस्तुत करने पर अभिदाता को पावती आईडी दी जाएगी।

     यदि राशि 10 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर को सेल्फ-ऑथोराइजेशन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

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