PF क्लेम बार-बार क्यों हो जाता है रिजेक्ट? यहां जानें इससे जुड़े 4 बड़े कारण
हर महीने नौकरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। ये पैसा आमतौर पर आपको रिटायर होने पर मिलता है। हालांकि ये पैसे कुछ स्थिति में पहले भी निकाल सक ...और पढ़ें

नई दिल्ली। आज लगभग हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से पीएफ में पैसे जमा होते हैं। वैसे तो ये पैसे आपको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट पर मिलते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में पीएफ में जमा पैसे आप पहले भी निकाल सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि बार-बार पीएफ विड्रॉल का अनुरोध करने के बाद भी ये रिजेक्ट हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।
- अगर ईपीएफओ में आधार, पैन और बैंक का विवरण न हो।
- इसके साथ ही केवाईसी पूरी न होना
- बैंक से जुड़ी जानकारी आईएफएससी कोड (IFSC Code), अकाउंट नंबर गलत देना और आईडी प्रूफ काफी पूराना होगा।
- आधार से पैन लिंक न होना
- 10सी रिजेक्शन होना
10 सी रिजेक्शन आमतौर पर कब होता है?
- 6 महीने से भी कम काम करना।
- कंपनी के द्वारा गलत या अधूरी जानकारी भरना
आपका विड्रॉल क्यों रिजेक्ट हो रहा है?
जब भी आपका पीएफ विड्रॉल रिजेक्ट होता है, आपको ईपीएफओ मैसेज के जरिए रिजेक्शन की सूचना देने के साथ कारण भी बताता है। इस मैसेज को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपका विड्रॉल अनुरोध बार-बार क्यों रिजेक्ट हो रहा है?
अब जानते हैं कि आप पीएफ में जमा पैसे कैसे निकाल सकते हैं?
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- सबसे पहले यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के जरिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
स्टेप 2- अब यहां दिए गए ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर जाएं।
स्टेप 3- आपको यहां क्लेम के लिए फॉर्म 31,19,10C और 10D मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
सेटप 4- अब आपको घोषणा पर क्लिक कर, ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5- इसके बाद ड्रॉपडाउन कर, क्लेम का प्रकार, फुल पीएफ अमाउंट चाहिए या नहीं ऐसे ऑप्शन को अपनी सुविधा अनुसार चुनें।
स्टेप 6- अब राशि, अपना मौजूदा पता डालें।
स्टेप 7- अंत में फॉर्म सबमिट कर, आपके आधार लिंक नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

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