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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pan-Aadhaar Linking से इन लोगों को छूट, जानिए आप इसमें शामिल हैं या नहीं

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
Published: Sun, 18 Jun 2023 12:45 PM (GMT+05:30)

सरकार की ओर से काफी समय से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की बात कही जा रही ...और पढ़ें

People of these states have got exemption from Pan-Aadhaar Linking
People of these states have got exemption from Pan-Aadhaar Linking

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इन दिनों आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। इसकी महत्ता को समझते हुए सरकार ने दोनों को लिंक करने का आदेश जारी किया था, जिसकी आखिरी तिथि अब नहीं बदलेगी।

हालांकि, कुछ लोगों को इस अंतिम तिथि के समय सीमा से छूट मिली है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन लोगों को इससे छूट दी है।

पैन-आधार लिंक करने की कब है आखिरी तारीख?

आपको बता दें कि सरकार ने आखिरी बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की है, यानी इस महीने की आखिर तक आपके पास यह काम करवाने का मौका है।

इस तिथि के बाद सरकार इस डेट को नहीं बढ़ाएगी। इससे पहले सरकार ने दोनों कार्ड को लिंक करने की डेट 31 मार्च रखी थी जिसे बढ़ा कर जून कर दिया गया है।

लिंक नहीं करवाने पर क्या होगा?

अगर आप 30 जून तक भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, जिसके बाद आपको कई सारी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट (आईटी एक्ट) 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर को 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी है।

हालांकि इन नियम से कुछ लोगों ऐसे भी हैं, जिन्हें 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करवाने की सीमा से छूट मिली हुई है। इस स्थिति में आपको यह जानना जरूरी है कि कहीं आप भी तो उस कैटेगरी में नहीं आते जिन्हें छूट मिली है।

किन्हें मिली है छूट?

30 जून वाली डेडलाइन से छूट कुछ लोगों को प्राप्त है। आपको बता दें कि वैसे लोग जो पिछले साल यानी 2022 में या फिर अब किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी या पार कर चुके है उन्हें यह छूट दी गई है। आईटी एक्ट के तहत नॉन रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) को भी इससे छूट मिली हुई है।

इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वालों नागरिकों को यह छूट मिली हुई है।