Pension: दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा, 20 साल बाद VRS लेने वाले कर्मचारियों को अब इस तरह मिलेगी पेंशन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) चुनते हैं उन्हें आनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। Pension: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर "अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान" के हकदार हैं। यानी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर एक सुनिश्चित भुगतान यानी पेंशन पाने के हकदार हैं। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम NPS के अंतर्गत UPS को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभों से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए हैं।
मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी
ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, UPS चुनने वाले कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान करते हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "Unified Pension Scheme के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) चुनने पर, अंशदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा। यानी जो भी पेंशन या फंड बनेगा उसका लाभ उन्हें अनुपातिक आधार पर दिया जाएगा।
इन सबका भी मिलेगा लाभ
रिटायरमेंट की तारीख के बाद ही कर्मचारियों को यह भुगतान देय होगा। बयान में कहा गया है, "अन्य लाभ जैसे व्यक्तिगत निधि के 60 प्रतिशत की अंतिम निकासी और प्रत्येक छमाही सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, CGEGIS (केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) लाभ सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं।"
इसके अलावा, VRS लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले कर्मचारियों की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।
इस संशोधन का स्वागत करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है।
पटेल ने कहा, "इससे उन सभी कर्मचारियोंको मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ हैं।"
यह भी पढ़ें- EPF News: आधे से ज्यादा पेंशनभोगियों को ₹1500 से कम पेंशन, इतनों को मिल रही ₹6000 से ज्यादा; सरकार ने बताया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।