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कभी आपने Pan Card के नंबर को ध्यान से देखा है? जानिए क्या होता है उसपे लिखे Alphabet का मतलब

आज के समय में कई सरकारी कामों के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी हो गया है। पैन कार्ड हमारे आई-डी प्रूफ के तौर पर भी काम आती है। यह कार्ड  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये जारी किया जाता है। देश के सभी नागरिकों के पास यह कार्ड होना अनिवार्य है।  क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड पर मौजूद 10 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है?

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariPublished: Mon, 02 Oct 2023 07:30 PM (IST)Updated: Mon, 02 Oct 2023 07:30 PM (IST)
कभी आपने Pan Card के नंबर को ध्यान से देखा है?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल कई औपचारिक कामों में किया जाता है। हम पैन कार्ड के जरिये कई जानकारी पा सकते हैं। देश में हर नागरिक के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यह कार्ड आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) कहा जाता है। इस पर 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है।

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आपको बता दें कि 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर में कई खास जानकारी छिपी होती है। आयकर विभाग एक खास प्रोसेस के जरिये जारी किया जाता है। इसमें 5 अक्षर होते हैं और 5 नंबर होते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड नंबर से आप कौन-सी जानकारी पा सकते हैं।

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पैन कार्ड पर लिखे नंबर का अर्थ

पैन कार्ड पर मौजूद हर अक्षर का मतलब अलग होता है। इस कार्ड पर अगर P लिखा होता है तो इसका मतलब इंडिविजुअल होता है।

ऐसे ही C – Company, H- हिंदू अविभाजित, A– लोगों का संघ, B – बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, T – ट्रस्ट, L– Local Authority, F- फर्म, G- सरकारी एजेंसी, J- ज्यूडिशियल होता है।

सरनेम का अक्षर भी होता है शामिल

पैन कार्ड में आपके सरनेम का पहला अक्षर शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर राकेश शर्मा के पैन कार्ड नंबर का 5वां कैरेक्टर में S अक्षर होगा। वहीं जिनके पास नॉन इंडिविजुअल पैन कार्ड धारकों के न कार्ड नंबर का 5वां कैरेक्टर में उनके नाम का पहला अक्षर होता है। यह अक्षर 4 कैरेक्टर के बीच होते हैं। इसी की तरह पैन कार्ड के नंबर का आखिरी कैरेक्टर भी अक्षर होता है।

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पैन कार्ड के टाइप

आयकर विभाग दो तरह के पैन कार्ड जारी करता है। भारतीय नागरिक पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 49 A भरते हैं। वहीं, विदेशी नागरिक को पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 49AA भरना होता है। इसके अलावा बिजनेस के लिए बिजनेस पैन कार्ड बनवाना होता है।

 


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