PAN-Aadhaar Linking: नहीं चलेगा कोई बहाना, PAN को 31 मार्च तक AADHAAR से जोड़ना अनिवार्य: IT विभाग
PAN Aadhaar Linking आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि लोग 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें। विभाग ने कहा कि ऐसा करना अनिवार्य है। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन काम नहीं करेगा। आयकर विभाग ने 31 मार्च तक के समय सीमा का पालन करने को कहा है। विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है, 'पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।'
विभाग ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह आने वाले समय के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है। पहला, 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।
Don't miss the deadline!
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinking
Link: https://t.co/JudH8IqpQb" rel="nofollow pic.twitter.com/igAfV8vJUi
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है।