Pan Aadhaar Link: क्या होगा अगर 30 जून तक आधार से लिंक नहीं हुआ पैन? आपके लिए कहां-कितना नुकसान
What Happens if You Miss Pan-Aadhaar Linking Deadline पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है लेकिन अब भी इस बारे में कई सवाल हैं जो ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Pan Aadhaar Link: पैन (Pan) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने की चर्चा जोर-शोर से चल रही है। दो सप्ताह पहले सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ा दी थी। अब यदि 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की नवीनतम समय सीमा 30 जून, 2022 निर्धारित की गई है।
पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा PAN को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच, पैन को आधार से जोड़ने की सीमा कई बार बढ़ाई गई है। बहुत संभव है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? हम आपको इससे जुड़ी सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
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इनके लिए अनिवार्य है Pan Aadhaar Link
पैन-आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो आधार संख्या के लिए पात्र हैं और निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। निवासी यानी व्यक्ति, जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।
क्या होगा अगर Aadhaar Pan लिंक नहीं हुए
यदि आधार-पैन लिंक नहीं किया गया है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिन जगहों पर पैन की जरूरत है, आपका पैन कार्ड उन जरूरतों के लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं।
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको उस हर जगह समस्या होगी, जहां पैन की जरूरत होती है। बैंक खाता खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने या इक्विटी शेयरों या अन्य पूंजी बाजार उपकरणों में निवेश करने आदि के दौरान आपको भारी मशक्क्त करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आप पर कई तरह की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
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आयकर संबंधी काम अटक जाएंगे
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 01 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और उसके पास आधार संख्या भी है, को अपने पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है। यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त कर सकता है, उसे जुलाई 2017 से आयकर रिफंड के लिए आवेदन पत्र में अपनी 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या का उल्लेख करना चाहिए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा करते हुए राहत दी है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो इसके मतलब ये नहीं है कि पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन पैन कार्ड है तो ऐसे केस में पैन निष्क्रिय नहीं होगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द आप पैन बनवा लें।
PAN को आधार से लिंक नहीं कराने पर पेनल्टी
- यदि नियत तिथि से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो एक तगड़ा जुर्माना आपका इंतजार कर रहा है। आईटी अधिनियम की धारा 234 एच के तहत, पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
- आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत आय का रिटर्न दाखिल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आधार के साथ इसे लिंक करने में विफल रहने पर करदाता अपना पैन नंबर किसी लेनदेन के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रिटर्न ऑफ इनकम देर से फाइल करने पर ब्याज भी लगेगा।
- धारा 139A के प्रावधानों का पालन न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। यह खंड कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाता है और यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह जुर्माना आप पर लगना तय है।
- इस बीच, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) को आईटी अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत उच्च दर पर काटा जाएगा, क्योंकि आपके पास पैन नहीं है।
क्या नियत तारीख के बाद Pan को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं?
नियत तारीख के बाद भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड केवल आधार संख्या के साथ लिंक होने की तारीख से ही ऑपरेटिव माना जाएगा। देय तिथि के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए धारा 234H के तहत जुर्माना या शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि वसूल की जाएगी। अधिक संभावना है, जुर्माना अधिकतम वसूल किया जाएगा।
पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करने और पेनल्टी चुकाने पर आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा और आप वित्तीय लेनदेन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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कैसे करें पैन-आधार लिंक करने के जुर्माने का भुगतान
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- फिर ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) पर क्लिक करें।
- पैन की जानकारी दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
- ओटीपी वेरिफाई करने के बाद आपको ई-पे टैक्स के पेड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- इसके बाद Income Tax Tile पर क्लिक करें।
- एसेसमेंट ईयर और पेमेंट का चयन करें।
- यहां जुर्माने की राशि पहले से ही दर्ज होगी। यहां आपका चालान जनरेट हो जाएगा। अब आपको पेमेंट के तरीके को सिलेक्ट करना होगा और बैंक की वेबसाइट पर जाकर भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आप पैन को आधार के साथ जोड़ सकते हैं।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
PAN को आधार से लिंक करने का सबसे आसान तरीका इनकम टैक्स पोर्टल है। आप इस प्रक्रिया को 8 सरल चरणों में पूरा कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें - https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
- एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही उल्लेखित होंगे।
- स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। ध्यान दें, यदि कोई प्रविष्टि गलत है, तो आपको इसे ठीक कराना होगा।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है।
एक SMS भी काफी है...
आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा, जैसे - यूआईडीपीएएन <12-अंकीय आधार संख्या> <10-अंकीय पैन>। आप पैन सेवा केंद्र पर अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए मैन्युअल आवेदन कर सकते हैं।


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