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    NPS में करते हैं निवेश तो जान लीजिए धन निकासी का नया नियम, भविष्य में हो न जाए परेशानी

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Mon, 03 Apr 2023 10:40 AM (IST)

    NPS Rule Change एनपीएस के सब्सक्राइबर के लिए निकासी से जुड़ा नियम बदल दिया गया है। अब योजना में निकासी से पहले आपको चार जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। ये नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। (जागरण फाइल फोटो)

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    NPS Rule Change: Regarding to withdrawals in national pension scheme

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। रिटायरमेंट फंड स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के आप सब्सक्राइबर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये नया नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। इन्हें कराने के बाद ही आप एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं।

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    पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) ने कहा है कि वे लोग जो अपना पेंशन कॉपर्स से भुगतान प्राप्त और स्कीम से निकलना चाहते हैं, उन्हें एक अप्रैल, 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

    कौन-से दस्तावेज करने होंगे जमा

    पीएफआरडीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।

    • एनपीएस एक्जिट/निकासी फॉर्म
    • आईडी और एड्रेस प्रूफ
    • बैंक अकाउंट प्रूफ
    • PRAN कार्ड की कॉपी

    प्रोसेस होगा तेज

    पीएफआरडीए की ओर से ये नियम लागू होने के बाद इस स्कीम से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए एन्युटी भुगतान तेज और आसान हो जाएगा।

    साल की शुरुआत में बदल थे आंशिक निकासी के नियम

    पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) की ओर से जनवरी 2023 में आंशिक निकासी से जुड़े नियम बदल गए थे। पीएफआरडीए की ओर से कहा गया था कि एक जनवरी 2023 से आंशिक निकासी आवेदन संबंधित नोडल कार्यलयों में जमा कराना होगा। एक एनपीएस निवेशक योजना पूरी होने के तक की अवधि में केवल तीन बार आंशिक निकासी का लाभ उठा सकता है।

    क्या एनपीएस योजना?

    एनपीएस एक पेंशन योजना है। इसमें आप रिटायमेंट के लिए जमा फंड जमा करते हैं। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये की छूट और 80CCD के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।

     

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