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    NPS खाताधारकों के लिए देश छोड़ने को लेकर नए नियम का एलान, क्या होगा बदलाव?

    हमारे देश में कोई भी नागरिक दो अलग-अलग देश की नागरिकता नहीं ले सकता। वहीं अगर किसी को नागरिकता छोड़नी है तो उसे कुछ सरकारी काम पूरे करने होते हैं। तभी वे नागरिकता छोड़ सकता है। हालांकि अगर नागरिकता छोड़ने वाला व्यक्ति एनपीएस स्कीम का लाभ लेता हैं तो उसे लेकर नियम में कुछ बदलाव किए गए है। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Fri, 25 Apr 2025 09:16 AM (IST)
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    NPS खाताधारकों के लिए जल्द आएगे नए नियम

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पहले खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन बाद में इसे पब्लिक के लिए भी शुरू कर दिया गया है। एनपीएस स्कीम के तहत व्यक्ति रिटायर होने के बाद अच्छी खासी स्कीम हासिल कर सकता है।

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    जिससे उसकी रिटायरमेंट लाइफ आसानी से बीत सकती है। इसी कड़ी में अगर एनपीएस खाताधारक या एनपीएस लाभार्थी भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है। तो उसे पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा एलान किए गए नए नियम का पालन करना होगा। पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस खाताधारक के लिए नियमों में बदलाव किया है।

    क्या हुआ है नियमों में बदलाव?

    पीएफआरडीए की नई गाइडलाइन के अनुसार अब ऐसे एनपीएस खाताधारक जो देश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही उनके पास ओसीआई (overseas citizen of india) कार्ड उपलब्ध ना हो। ऐसे खाताधारकों को अब नागरिकता छोड़ने पर एनपीएस ट्रस्ट को सूचित करना होगा। इसके साथ ही उन्हें स्टेटस चेंज से संबंधित दस्तावेज भी सबमिट करने पड़ेंगे।

    इसके साथ ही उनका पीआरएएन या एपीएस खाता रद्द कर दिया जाएगा। वहीं जो भी पैसा इन खाते में जमा है, उसे एनआरओ खाते (Non-Resident Ordinary) में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

    कैसे होगा एनपीएस खाता बंद?

    अगर कोई एनपीएस खाताधारक एनपीएस खाता बंद करना चाहता है। इसके साथ ही उसे पास ओसीआई कार्ड नहीं हो। तो उसे नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    उन्हें लिखित में एक कागज जमा करना होगा, जिसमें ये लिखा हो कि वे भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास ओसीआई कार्ड ना हो।

    इसके साथ ही उन्हें नागरिकता छोड़ने का सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन इंडियन पासपोर्ट इत्यादि मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे।

    इन सभी के बाद एनपीएस ट्रस्ट द्वारा सभी जमा डॉक्यूमेंट और जानकारी की जांच होगी। वेरिफिकेशन बाद आपका एनपीएस खाता बंद कर उसमें जमा रकम को एनआरओ अकाउंट में जमा किया जाएगा।