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    New Income Tax Bill अगले साल इस तारीख से होगा लागू, जानें क्या-क्या बदलेगा; आप पर क्या होगा असर?

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    इस साल केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं अगस्त 2025 में नए इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) प ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। इस साल आम आदमी को टैक्स से जुड़े कई फायदे मिले। केंद्र सरकार ने आम आदमी को जीएसटी कटौती कर बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही इस साल अगस्त 2025 में न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) पास हुआ। इस बिल के तहत इनकम टैक्स से जुड़े कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। इनका सीधा असर आम आदमी  पर होने वाला है। 

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    कब होगा New Income Tax Bill लागू?

    न्यू इनकम टैक्स बिल का फायदा टैक्सपेयर्स अगले साल होने वाली आईटीआर फाइलिंग में ले पाएंगे। ये अप्रैल 2026 से देशभर में लागू होने वाला है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करते हैं, तो इस बिल के तहत होने वाले बदलाव के बारे में आपको पता होना चाहिए।

    क्या-क्या बदल जाएगा?

    New Income Tax Bill 2025 से क्या-क्या बदलेगा?

    • इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुराना होने के चलते कई जरूरत महसूस की गई है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया।
    • इस बिल के तहत भाषा को और सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा।
    • वहीं Previous year और Assessment Year जैसे ऑप्शन को खत्म कर टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा।
    • इस नियम के तहत CBDT को ज्यादा शक्ति दी गई है। ताकि डिजिटलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकें।
    • इसे 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि इसे समझना और पढ़ना दोनों आसान हो।
    • शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र की सुविधा मिलेगी।
    • डिविडेंड में कटौती को लेकर सेक्शन 80एम की फिर से शुरुआत की जाएगी।
    • आईटीआर फाइल चाहे डेडलाइन के बाद किया हो, लेकिन रिफंड मिलने में परेशानी नहीं होगी। ऐसे सभी clause को हटाया जाएगा, जो इसे सपोर्ट नहीं करते।

    New Income Tax Bill ने प्रोपर्टी डिडक्शन ( प्रोपर्टी से जुड़े टैक्स लाभ) से जुड़े नियम को आसान बनाया है जैसे

    • Municipal Taxes के बाद 30% तक डिडक्शन लाभ मिलेगा।
    • Pre construction interest (ऐसा ब्याज जो मकान बनाने से पहले दिया जा रहा हो) मिलने वाला डिक्शन दोनों पर अप्लाई होगा, फिर चाहे खुद का मकान हो या किराए पर लिया गया हो।
    • ऐसी बिजनेस प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल न‌‌ हो रहा हो‌ या लंबे से खाली हो‌, उन‌ पर टैक्स नहीं लिया जाएगा।
    • Clause 20 ये सुनिश्चित करता है कि मकान से होने वाली कमाई टैक्स दायरे के अंतर्गत आएगी, सिर्फ तब नहीं आएगी जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रोफेशनल यूज के लिए हो रहा हो‌।

    पेंशन डिडक्शन में बदलाव

    लाभार्थी पेंशन का जो हिस्सा एकमुश्त लेते हैं, उन्हें Commuted Pension कहा जाता है। इसी अमाउंट पर डिडक्शन‌ का लाभ भी मिलता है। लेकिन ये पहले सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही था। अब इसे नॉन इम्प्लॉइज के लिए भी कर दिया है। मसलन ऐसे व्यक्ति जो LIC से पेंशन का लाभ उठाएंगे, उन्हें एकमुश्त राशि लेने पर डिडक्शन का लाभ मिलेगा।

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