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    New GST Rates: 22 सितंबर से पीने का पानी क्या हो जाएगा महंगा? 20 लीटर वाला बिसलेरी का बोतल अब कितने का मिलेगा

    Updated: Sun, 14 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    New GST Rates की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। यानी नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई राहत से तात्पर्य है कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन 22 सितंबर से पीने वाले पानी (GST on Water) पर कितना जीएसटी देना होगा?

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    New GST Rates: पीने का पीना क्या हो जाएगा महंगा? 20 लीटर वाला बिसलेरी का बोतल अब कितने का मिलेगा

    नई दिल्ली। New GST Rates: 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों (New GST Rates) में में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। GST Reforms से कई रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों पर टैक्स 18 प्रतिशत से घट कर 5 प्रतिशत हो जाएगा। खाने-पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी दरें घटाई और बढ़ाई गई हैं।

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    20 लीटर वाले पानी की बोतल पर भी जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। आज के समय अधिकतर हिंदुस्तानियों के घर में पीने का पानी बाहर से ही आता है। अब इस पर 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन से आपको 20 लीटर वाले पानी पर कितना जीएसटी (GST on Drinking Water)  देना होगा?

    New GST Reforms का उद्देश्य ज्यादातर वस्तुओं को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के कर दायरे में लाना था। कुछ ही वस्तुओं को अहितकर वस्तुओं (Sins and Luxury Goods) में रखा जाएगा, जिन पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि न्यू जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

    पानी पर कितना जीएसटी? New GST Rates On Water

    इस लेख में आपको बताएंगे कि आखिर 22 सितंबर से नारियल पानी (पैकेज्ड), पीने का पानी (20 लीटर की बोतल), पानी (खनिज, वातित, बिना स्वाद वाला, बिना चीनी मिलाए) और सभी सुगंधित या मीठे पानी (वातित पानी सहित) पर कितना जीएसटी लगेगा। इसमें से नॉर्मल पीने का पानी सस्ता हुआ है। लेकिन सुगंधित और मीठा पानी महंगा हुआ है। आइए टेबल में जानते हैं कि आखिर किस पर 22 सितंबर से कितना जीएसटी लगेगा।

    सामान Old GST New GST Rates
    1 ग्लिसरॉल, कच्चा; ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइस 18% 5%
    2 कच्चा नारियल पानी, पहले से पैक और लेबल किया हुआ 12% 5%
    3 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पेयजल 12% 5%
    4 प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल सहित जल, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ न हो और न ही स्वादयुक्त हो 18% 5%
    5 सभी सामान (वातित जल सहित), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं 28% 40%
    6 सौर जल तापक और प्रणाली 12% 5%
    • नारियल पानी (पैकेज्ड) पानी पर 22 सितंबर से 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले यह 12% था।
    • पीने के पानी (20 लीटर की बोतल) पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी तक इस पर 12 फीसदी GST लगता था।
    • पानी (खनिज, वातित, बिना स्वाद वाला, बिना चीनी मिलाए) भी सस्ता हो गया है। 22 सितंबर से इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले 18 फीसदी लगता था। 

    ये वाला पानी हो गया है महंगा

    पीने का पानी, नारियल पैकेज्ड पानी और पानी (खनिज, वातित, बिना स्वाद वाला, बिना चीनी मिलाए) तो सस्ता हो गया है। इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन सभी सुगंधित या मीठा पानी  महंगा हो गया है। अभी तक इस पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा है। 22 सितंबर से यह बढ़कर 40 फीसदी हो जाएगा।

    कितने का मिलेगा 20 लीटर वाली बिसलेरी का पानी?

    22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें (New GST Rates) लागू होंगी। इस दिन से बिसलेरी के 20 लीटर वाले पानी के जार पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था। यानी पीने वाला पानी सस्ता हो जाएगा। 

    जागरण बिजनेस की टीम ने बिसलेरी की वेबसाइट पर जाकर देखा तो नोएडा में 20 लीटर का जार 95 रुपये का मिल रहा है। यानी 22 सितंबर से इस पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगने से यह और सस्ता हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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