Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इन ‘35 वस्तुओं पर लगेगा 0 टैक्स’, चेक करें लिस्ट

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:59 AM (IST)

    आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दर (New GST Rates) देशभर में लागू हो गई है। जीएसटी रेट कट (GST Rate Cut) को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई चीजें सस्ती हुई है। वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। आइए इन वस्तुओं की लिस्ट देख लेते हैं।

    Hero Image
    दिवाली का तोहफा! इन वस्तुओं पर अब 0 टैक्स, नई GST दरें लागू

     नई दिल्ली। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 22 सितंबर, सोमवार से देशभर में नई जीएसटी दर लागू होने जा रही है। नई जीएसटी रेट के तहत अब दो ही टैक्स स्लेब होंगे। इनमें 5 फीसदी और 18 फीसदी शामिल हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं इन्हीं नई दर में शिफ्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही मोदी सरकार ने आम आदमी को दिवाली का तोहफा देते हुए कई चीजों पर शून्य टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब से नीचे दिए वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आइए इनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं।

    इन वस्तुओं पर लगेगा '0' टैक्स

    क्रं वस्तु
    1 छेना -प्री पैक्ड और लेबल्ड
    2 UHT (Ultra-High Temperature) दूध
    3 पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड (किसी भी नाम से)
    4 पनीर प्री पैकेट और लेबल्ड
    5 पिज्जा ब्रेड
    6 खाखरा, चपाती या रोटी
    7 एक्सरसाइज बुक
    8 रबर
    9 अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड
    10 ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक और नोटबुक्स
    11 एगल्सिडेस बीटा
    12 एप्टाकॉग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक VIIa
    13 ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक
    14 इमिग्लूसेरेज़
    15 एस्किमिनिब
    16 पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
    17 मेपोलिज़ुमाब
    18 टेक्लिस्टामैब
    19 डारातुमुमाब / डारातुमुमाब उपचर्म
    20 अमिवंतामब
    21 रिस्डिप्लाम
    22 एलेक्टिनिब
    23 ओबिनुटुज़ुमैब
    24 रिस्डिप्लाम
    25 पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन
    26 एंट्रेक्टिनिब
    27 एटेज़ोलिज़ुमाब
    28 स्पेसोलिमैब
    29 वेलाग्लूसेरेज़ अल्फा
    30 एगल्सिडेस अल्फा
    31 रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल
    32 इडुरसल्फेटेज
    33 एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा
    34 लारोनिडेज़
    35 ओलिपुडेस अल्फा

    इसके अलावा कई वस्तुओं को 5 फीसदी और 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। 

    GST Council में हुआ GST Rate Cut का एलान

    इस बार हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया। जीएसटी काउंसिल बैठक आयोजित होने से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जल्द वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स यानी जीएसटी को लेकर राहत दे सकती है।