EPF ट्रांसफर के लिए नहीं भरना होगा फॉर्म-13, सरकार ने पेश किया नया फॉर्म
नौकरी बदलने पर अब कर्मचारियों को फॉर्म-13 भरने की जरूरत नहीं होगी
नई दिल्ली (जेएनएन)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े कर्मचारियों को अब नौकरी बदलने पर अपना ईपीएफ खाता बदलवाने के लिए अलग से फॉर्म 13 नहीं भरना होगा। ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक अब ईपीएफ का ट्रांसफर ऑटोमैटिकली होगा।
ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कर्मचारी नए नियोक्ता के पास ज्वाइनिंग के समय अपने पुराने ईपीएफ खाते की जानकारी नए कंपोजिट एफ-11 फॉम में दे सकता है। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से अपने आप फंड नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
जानिए इससे जुड़ी अहम बातें-
- कंपोजिट फॉर्म 11 डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है। इससे कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए बैंक खाते और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- किसी अन्य कंपनी में ज्वाइंनिंग के समय कर्मचारी अपने पुराने ईपीएफ खाते की जानकारी नए कंपोजिट फॉर्म (फॉर्म 11) में दे सकता है ताकि वह अपनी जानकारी की डिक्लेरेशन दे सके।
- ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एक बार फॉर्म 11 में ईपीएफ खाता जानकारी देने के बाद ईपीएफओ अपने आप फंड को नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर देता है।
- वर्तमान में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों नौकरी बदलते समय अपने ईपीएफ नए खाते में ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म 13 भरना होता है। ईपीएफओ ने यह निर्णय लिया है कि ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में फॉर्म 13 की जगह फॉर्म 11 लेगा।
- ईपीएफओ को हर वर्ष करीब एक करोड़ दावे प्राप्त होते हैं जिसमें ईपीएफ निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और ईपीएफ ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10 से 15 फीसद ट्रांसफर के होते हैं। ईपीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर भी पेश किया है, जो कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है।
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