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    सेबी ने बदले कई नियम, शेयर बेचना-खरीदना आसान हुआ, FPI और IPO लाने वाली कंपनियों को भी बड़ी राहत

    By Agency Edited By: Suneel Kumar
    Updated: Sat, 16 Mar 2024 07:10 PM (IST)

    मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और IPO के जरिये धन जुटाने वाली कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से FPI और IPO लाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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    आईपीओ या राइट्स इश्यू लाने के लिए जमा की जाने वाली एक प्रतिशत सुरक्षा राशि की जरूरत खत्म।

    पीटीआई, मुंबई: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये धन जुटाने वाली कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

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    बैठक में 25 कंपनियों के शेयरों के साथ ट्रेडिंग के दिन निपटान (टी+0) प्रणाली का बीटा संस्करण लांच करने को भी मंजूरी दी गई। सेबी ने कहा कि बीटा वर्जन के यूजर्स समेत सभी के हित और परामर्श को ध्‍यान में रखेगा। T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन (T+0 Beta Version) लॉन्‍च होने के बाद निवेशकों और ट्रेडर्स को शेयर बेचते ही पूरी रकम मिल जाएगी।

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    सेबी ने बताया कि बोर्ड बैठक में आईपीओ या राइट्स इश्यू लाने के लिए जमा की जाने वाली एक प्रतिशत सुरक्षा राशि की जरूरत को खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अप्रत्याशित घटना के चलते ऑफर समापन की तिथि को आगे बढ़ाने की छूट दी गई है। इससे आईपीओ लाने वाली कंपनियों को लाभ होगा।

    बोर्ड ने एफपीआई की ओर से भौतिक जानकारी देने की समय-सीमा में भी ढील को भी मंजूरी दी है। अभी एफपीआई को अपने डीडीपी को पहले से दी गई जानकारियों में किसी बड़े बदलाव का खुला 7 वर्किंग डेज के भीतर करना होता है। लेकिन, अब FPI के किसी बदलाव के बारे में बताने और उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिन की मोहलत होगी।

    सेबी ने कहा कि नए उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

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