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    Life Certificate: क्या है जीवन प्रमाणपत्र, जिसके बिना रुक सकती है आपकी पेंशन

    देश में करोड़ों पेंशनभोगी हैं। उनके लिए 30 नवंबर की तारीख काफी अहम है। अगर आपने 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि पेंशनभोगी जीवित है और उसे पेंशन मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं कि पेंशनभोगियों किन तरीकों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

    By Suneel Kumar Edited By: Suneel Kumar Updated: Thu, 28 Nov 2024 04:30 PM (IST)
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    नजदीकी सिटिजन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पेंशनभोगियों को साल में एक बार बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है। यह सबूत होता है कि पेंशन का लाभार्थी जीवित है और उसे पेंशन मिलनी चाहिए। इसे हर साल 30 नवंबर तक जमा करना होता है। ऐसा करने की स्थिति में पेंशन रुक जाती है।

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    लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है ?

    जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र किसी शख्स के जीवित होने का प्रमाण है। पेंशनर्स को यह डॉक्युमेंट अपनी पेंशन जारी रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी में जमा करना होता है। साथ ही, जिस भी बैंक में पेंशन की रकम आ रही है, उसमें भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। पेंशनर्स डिजिटल जीवन प्रमाण (Digital Life Certificate) जैसी सर्विस का फायदा उठाकर यह काम घर बैठे भी कर सकते हैं।

    लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है?

    पेंशन ज्यादातर लोगों के बुढ़ापे का इकलौता सहारा होती है। इससे उनका दवाई और अन्य जरूरी खर्च चलते हैं। लेकिन, सरकार नहीं चाहती कि पेंशन सिस्टम का दुरुपयोग हो। यही वजह है कि उसने साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी रहेगा। इससे सुनिश्चित होता है कि जीवित शख्स को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। लाइफ सर्टिफिकेट न होने की स्थिति में पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद भी लगातार उसके खाते में पेंशन जाती रहती।

    लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन

    सरकारी नियमों के मुताबिक, 60 से 80 साल के पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की मोहलत रहती है। इसका मतलब है कि दोनों हर पेंशनभोगी को 30 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, भले ही उसकी उम्र कितनी भी हो। अगर इस समयसीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, तो पेंशन रुक सकती है।

    Life Certificate जमा करना का तरीका

    अगर आप व्यक्तिगत तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं, तो पेंशन देने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस और मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर में जमा कर सकते हैं। हालांकि, सेहत संबंधी परेशानी वाले बुजुर्गों के लिए डोर-स्टेप बैंकिंग सर्विस भी है। इसके जरिए आप बिना बैंक जाए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। डोरस्टेप सर्विस लेने के लिए आपको बैंक प्रतिनिधि को घर बुलाकर बायोमेट्रिक डेटा देना होगा।

    डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Jeevan Pramaan)

    डिजिटल जीवन प्रमाण ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। आप कई डिजिटल माध्यमों से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

    • नजदीकी सिटिजन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
    • जीवन प्रमाण पोर्टल पर फिंगरप्रिंट रीडर के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं।
    • जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
    • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से पोस्टमैन की मदद से प्रमाण पत्र जमा करवाएं।
    • फेस ऑथेंटिकेशन: आधार फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करें।

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