Income Tax Department ने दी बड़ी राहत, टैक्स ऑडिट आधारित ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर हुई
Income Tax Department ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दी है ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Department ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दी है। आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 जुलाई होती है। पार्टनरशिप फर्म, को-ऑपरेटिव सोसायटीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और ऐसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, यह समयसीमा उनके लिए बढ़ाई गई है।
टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि यह समयसीमा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन कंपनियों और सोसायटीज के जिए बढ़ाई है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
On consideration of representations recd from across the country,CBDT has decided to extend the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th Sep,2019 to 31st of Oct,2019 in respect of persons whose accounts are required to be audited.Formal Notification will follow.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 26, 2019
आपको बता दें कि इससे पहले यह अफवाह फैली थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढा दी है। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस नोटिफिकेशन का खूब प्रसार भी हुआ था। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका 24 सितंबर को इसका खंडन किया था और कहा था कि ऐसी खबरें फर्जी हैं।
The notification of due date extension pertaining to filing of ITRs that is being circulated on social media platforms is not genuine. Taxpayers are advised not to fall prey to such false news. pic.twitter.com/PrEOewprQa
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 24, 2019

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