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    KBC और Bigg Boss के विनर प्राइज मनी पर देते हैं कितना टैक्स, जानिए

    By Surbhi JainEdited By:
    Updated: Mon, 30 Oct 2017 03:41 PM (IST)

    कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस जैसे टीवी शो पर विजेताओं को लाखों रुपये की प्राइस मनी मिलती है, लेकिन यह राशि आयकर दायरे में आती है।

    KBC और Bigg Boss के विनर प्राइज मनी पर देते हैं कितना टैक्स, जानिए

    नई दिल्ली (जेएनएन)। टीवी पर इन दिनों कई रियलिटी शो चल रहे हैं। इनमें कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), बिग बॉस, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल आदि शामिल है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि विजेताओं को जीतने पर मिलने वाली राशि टैक्सेबल होती है या टैक्स छूट के दायरे में आती है? साथ ही अगर टैक्सेबल होती है तो उसपर कितना टैक्स लगाया जाता है। हम अपनी इस खबर में यही बताने जा रहे हैं कि टीवी रियल्टी शो और गेम शो में जीतने पर मिलने वाली राशि पर आयकर कानून का क्या नियम है।

    रियलिटी शो की इनामी राशि पर भी टैक्स

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    रियलिटी शो में जीती गई राशि पर इनकम टैक्स के सेक्शन 56(2)(ib) के तहत टैक्स देनदारी बनती है। यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत घोषित की जाती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 56(2)(ib) के तहत नीचे दिए गए तरीकों से हुई कमाई इसके दायरे में आएगी

    • लॉटरी
    • क्रॉसवर्ड पजल
    • रेस (घोड़ों की रेस भी शामिल)
    • ताश या इससे संबंधित खेल
    • जुआ या सट्टेबाजी जैसे किसी काम से हुई कमाई

    फाइनेंस एक्ट 2001 स्पष्ट करता है कि कार्ड गेम, कोई गेम शो या मनोरंजन प्रोग्राम जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए हिस्सा लेते हैं इसमें शामिल माने जाते हैं। यानी इसमें टीवी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों में मिलने वाली इनामी राशि पर टैक्स लगता है।

    क्या कहना है एक्सपर्ट का

    ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता ने बताया कि किसी भी टेलिविजन गेम शो में जीती गई इनामी राशि पर 30 फीसद टैक्स लगता है। इस पर आप किसी भी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी आप अगर कौन बनेगा करोड़पति में कोई राशि जीतते हैं तो आपको उसमें टीडीएस काटकर ही पैसा दिया जाता है। इसमें एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी शामिल होता है। इस हिसाब से कुल टैक्स 30.9 फीसद होता है। ऐसे में आपको इस तरह से मिली राशि पर इतना तो टैक्स देना ही होगा हां आप अपने टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से थोड़ी राहत जरूर पा सकते हैं।

    किस हिसाब से लगता है टैक्स:

    टीवी शो या ऑनलाइन माध्यम से जीती गई राशि पर 30.9 फीसद की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि कौन बनेगा कोरड़पति, नच बलिए, इंडिया गॉट टैलेंट, फियर फैक्टर और अन्य गेम शो से जीती गई राशि पर फ्लैट 30 फीसद का टैक्स लगाया जाता है। साथ ही इसमें इस तीस फीसद का दो फीसद एजुकेशन सेस और एक फीसद एसएचईसी (सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस) भी शामिल होता है। इस तरह गेम शो पर जीती गई राशि पर कुल टैक्स 30.9 फीसद होता है।

    ध्यान रखें कि इस मामले में इनकम टैक्स स्लैब रेट का लाभ नहीं उठाया जा सकता। पूरी राशि पर फ्लैट 30.9 फीसद की टैक्स वसूला जाता है।

    इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी संस्था की ओर से दी गई राशि एक वर्ष में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो इस स्थिति में सेक्शन 194(बी) के तहत 30.9 फीसद की दर से टीडीएस लगाया जाएगा। किसी भी खिलाड़ी को जो प्राइस मनी दी जाएगी वो 30.9 फीसद टीडीएस काटने के बाद ही दी जाएगी।

    इस तरह की इनामी राशि पर आयकर कटौती की शर्त लागू होती है-

    सेक्शन 58(4) के तहत लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस (घोड़ों की रेस भी शामिल), ताश या इससे संबंधित खेल,जुआ या सट्टेबाजी जैसे किसी कामों से हासिल की गई राशि पर कोई टैक्स बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। मसलन, इन माध्यमों से जीती गई रकम पूरी तरह टैक्सेबल होगी। वास्तव में चैप्टर VI-A यानी कि सेक्शन 80 सी से 80 यू तक मिलने वाली कटौती को क्लेम नहीं किया जा सकता।

    इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक किसी गेम शो में जीती गई राशि को व्यक्ति की अन्य तरीकों से हुई आय माना जाएगा, जिसपर टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति टीवी शो से एक करोड़ कमाता है और अपने व्यवसाय से 15 लाख कमाता है उस स्थिति में

    उसे नीचे बताये गये तरीके से टैक्स देना होगा-

    • एक करोड़ रुपये की राशि पर 30.9 फीसद यानी कि 30,90,000 रुपये

    • 15 लाख रुपये की कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब रेट पर कटौती के बाद का टैक्स

    चूंकि इस तरह के गेम शो पर मिलने वाली राशि पर इनकम टैक्स कटौती नहीं मिलती इसलिए 15 लाख वाली आय पर कटौती आयकर कानून के हिसाब से मिलेगी।

    गेम शो जीतने पर लगने वाले टैक्स से जुड़ी कुछ अहम बातें-

    • अगर विजेता को जीती गई राशि कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांस्फर के माध्यम से दी गई है तो इस राशि का भुगतान 30.9 फीसदी की दर से टीडीएस काटने के बाद किया जाएगा।

    • अगर विजेता को प्राइज उपहार के रुप में मिली कोई चीज है तो उसे उसकी मूल कीमत कैल्कूलेट करके राशि पर अपनी जेब से 30.9 फीसद से दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा।

    • अगर विजेता जीती गई राशि का कुछ हिस्सा सरकार या लॉटरी आयोजित करने वाली किसी संस्था को दे देता है तो शेष राशि पर विजेता को टैक्स नहीं देना होता।

    • इस सेक्शन के तहत निर्धारित की गई विजेता राशि के अलावा व्यक्ति की ओर से कमाई की गई अन्य आय पर टैक्स लगेगा। यह आयकर अधिनियम के सामान्य धाराओं के अनुरूप होगा।

    • टीवी शो, ऑनालइन गेम आदि से जीते गए कोई इनाम की कुल राशि या नकद पुरुस्कार पर टैक्स देनदारी बनेगी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।