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आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में सुधार भी करवा सकते हैं, जानिए कैसे

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर आपको कोई जानकारी बदलवानी है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 05:09 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 05:09 PM (IST)
आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में सुधार भी करवा सकते हैं, जानिए कैसे
आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में सुधार भी करवा सकते हैं, जानिए कैसे

नई दिल्ली(प्रवीण द्विवेदी)। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद अगर किसी सूरत में सर्टिफिकेट में बदलाव की नौबत आती है तो आप इस काम को भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की समस्याओं में पता बदलवाना प्रमुखता से शामिल होता है। यह जीएसटी के अंतर्गत पेश आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसकी शिकायत व्यापारी वर्ग अक्सर करता है। चूंकि अब सब डिजिटल हो चला है तो इस लिहाज से यह समस्या और भी बड़ी हो जाती है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से इसी समस्या पर बात करेंगे, जिसके बारे में हमने ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है।

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अगर बिजनेस परिसर का पता बदल गया हो या आपके बिजनेस से जुड़ी कोई अन्य जानकारी जो आपको पोर्टल में अपडेट करवानी हो तो उसकी प्रक्रिया भी काफी आसान है।

इसे तकनीकी भाषा में Amendment in GST Registration certificate कहा गया है। आपको पता बदलने के 15 दिनों के भीतर एक एप्लीकेशन डालनी होगी। आपको इसके लिए वाजिब दस्तावेजों (डॉक्यूमेंट) के साथ GSTREG14 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

फॉर्म भरे जाने के बाद अगर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि आपकी ओर से दी गई जानकारी सही नहीं है तो अगले 15 दिनों के भीतर आपको एक नोटिस जारी करेगा। इसमें रजिस्टर्ड पर्सन के सर्टिफिकेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी। रजिस्टर्ड पर्सन GSTREG04 फॉर्म के जरिए मांगी गई जानकारियों को सबमिट कर सकता है।

इस पूरी प्रक्रिया में दो सूरतें हो सकती हैं:
पहला, अगर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन की ओर से दी गई जानकारियां गलत हैं या नहीं दी गई हैं तो वह GSTREG05 फॉर्म के जरिए एक ऑर्डर पास कर Amendment Application को रिजेक्ट कर सकता है।
वहीं अगर ऑफिसर तय समय पर अपना काम नहीं करता है तो यह मान लिया जाता है कि आपकी Amendment Application को अप्रूव्ड कर दिया गया है।


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