Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों की आवाज को ध्यान में रख प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स के नियम में संशोधन किया: वित्त मंत्री

    Updated: Wed, 07 Aug 2024 08:28 PM (IST)

    लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पर अपने जवाब के दौरान सीतारमण ने बताया कि उनका बजट मध्यम वर्ग को राहत के साथ रोजगार देने वाला है। वित्त मंत्री ने बताया कि 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बिक्री के गेन को अगर प्रॉपर्टी में ही निवेश कर दिया जाता है चाहे उस रकम से दो मकान खरीद रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    Hero Image
    सीतारमण ने बताया कि उनका बजट मध्यम वर्ग को राहत के साथ रोजगार देने वाला है।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने लोगों की आवाज को ध्यान में रखते हुए बजट में लाए गए प्रॉपर्टी से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स नियम को वापस लिया। हालांकि, बजट में लाए गए नए नियम का उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी करना नहीं था। उन्होंने कहा कि हम प्रोपर्टी से जुड़े लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नियम का सरलीकरण चाहते थे। फिर भी लोगों ने इस पर आवाज उठाई और हमने इसमें संशोधन का साहस दिखाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्यम वर्ग के लिए मददगार है बजट: सीतारमण 

    लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पर अपने जवाब के दौरान सीतारमण ने बताया कि उनका बजट मध्यम वर्ग को राहत के साथ रोजगार देने वाला है। जबकि विपक्ष इस बजट को मध्यम वर्ग के खिलाफ होने की धारणा बना रहा है, जो गलत है। अगले छह महीने में टैक्स प्रारूप में वह कई बदलाव लाने जा रही है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी के बढ़े दाम; जानिए लेटेस्ट प्राइस

    प्रॉपर्टी बिक्री से जुड़े संशोधित नियम के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई किसी भी प्रोपर्टी के बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने के लिए विक्रेता के पास बजट में लाए गए नियम के साथ इंडेक्सेशन से जुड़े पुराने नियम दोनों के विकल्प होंगे। दोनों में से जिस विकल्प के तहत उन्हें कम टैक्स लगेगा, विक्रेता उस विकल्प को चुन सकेगा। इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा।

    न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे लोग

    वित्त मंत्री ने बताया कि 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बिक्री के गेन को अगर प्रॉपर्टी में ही निवेश कर दिया जाता है, चाहे उस रकम से दो मकान खरीद रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के साथ पुरानी व्यवस्था जारी है और टैक्सपेयर्स डिडक्शन के तहत अपनी बचत के लिए निवेश कर सकता है। लेकिन इस साल जो आईटीआर भरे गए हैं उनमें 72.8 प्रतिशत लोगों ने नई व्यवस्था को चुना है।

    लोग म्युचुअल फंड में काफी अधिक निवेश कर रहे हैं और पिछले पांच साल से हर महीने म्युचुअल फंड में निवेश के लिए 17.88 लाख नए फोलियो बन रहे हैं। सरकार टैक्स संबंधित विवाद के निपटान के लिए फिर से विवाद से विश्वास स्कीम लाई है। बाजार से होने वाले सालाना 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में इस बजट को मध्यम वर्ग के खिलाफ बताना उचित नहीं है। 2012 में लाए गए एंजल टैक्स को खत्म करके स्टार्टअप को राहत दी गई है।

    यह भी पढ़ें- FY25 की पहली तिमाही में NSE का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 51 प्रतिशत बढ़ा, सरकारी कोष में दिए 14,003 करोड़ रुपये