ITR Refund 2025: आपको भी आया है इनकम टैक्स से गलत क्लेम पर नोटिस, अब क्या करें; कैसे करें अपना बचाव?
टैक्सपेयर्स लगभग दो महीने से आईटीआर रिफंड (ITR Refund 2025) का इंतजार कर रहे हैं। 16 सिंतबर को आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing 2025) की आखिरी तारीख थी। आईट ...और पढ़ें
-1764753197235.webp)
नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स लगभग दो महीने से आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। 16 सिंतबर को आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। तब से लेकर अब तक कई टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिला है। रिफंड देरी से मिलने के पीछे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ मामलों में गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम का पाया जाना है।
अगर आपको भी गलत क्लेम पर नोटिस मिला है, तो आइए समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
गलत क्लेम पर नोटिस मिले, तो क्या करें?
अगर आपको भी आईटीआर विभाग की ओर से गलत डिडक्शन क्लेम का नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए?
ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करें। इसके साथ ही जो आपने कैलकुलेशन की है, इसे भी चेक करें।
अगर गलती आती है तो मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते पे कर दें।
अगर गलती नहीं होती तो सेक्शन 139(4) के तहत आप रेक्टिफाइंग के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
आईटीआर फाइलिंग में अगर गलत क्लेम किया है, तो आप बकाया अमाउंट भरने के बाद रिवाइज्ड आईटीआर कर सकते हैं। रिवाइज्ड आईटीआर की लास्ट डेट 31 दिसंबर है।
यह भी पढ़ें:- ITR Refund 2025 कब तक मिलेगा, कैसे करें पता; रिफंड न मिलने पर क्या करें?
कैसे करें रिवाइज्ड ITR?
सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। इसके बाद-
- असेसमेंट ईयर चुनें
- सही आईटीआर फॉर्म चुनें और
- उसे डाउनलोड करें
फ़ॉर्म में सही जानकारी भरें, ओरिजिनल आईटीआर फॉर्म की रिसीट नंबर और डेट डालें, XML डॉक्यूमेंट को वेरीफाई और जनरेट करें।
XML डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, फॉर्म में किसी भी गलती की जाँच करें, ई-फाइलिंग सेक्शन पर वापस जाएँ, अपलोड रिटर्न चुनें, सही फॉर्म चुनें और अपलोड करें।
रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म जमा करें और आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग या पोस्टल मेल के जरिए ऑफलाइन अपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करें।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।