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    ITR Filing 2025: अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बिना लेट फीस के 16 सितंबर थी। लेकिन जो भी टैक्सपेयर्स समय रहते आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) नहीं कर ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। बिलेटेड रिटर्न फाइल और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। सवाल ये है कि अगर कोई टैक्सपेयर इस समय रहते पूरा नहीं करता, तो क्या होगा और क्या टैक्सपेयर्स को और मौके मिलेंगे?

    ये दोनों ही आईटीआर फाइलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प है। अगर कोई टैक्सपेयर समय रहते आईटीआर फाइल नहीं कर पाया, तो वे बिलेटेड रिटर्न फाइल के तहत ये काम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर फाइलिंग में गलती कर देता है, वे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए इसे ठीक कर सकता है। 

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    समय रहते नहीं किया तो क्या होगा?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अगर कोई व्यक्ति अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उनका ही मौका खो जाएगा। इसके साथ ही उनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपके पास गलती ठीक करने का जो समय था वे भी हाथ से चले जाएगा। 

    टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139(8ए) के जरिए अपडेट रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ही रह जाएगा। इसके तहत टैक्सपेयर्स को एसेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने का समय मिलता है।

    अपडेट रिटर्न फाइल का मतलब है कि अगर आईटीआर फाइलिंग करते वक्त कुछ गलती हुई है तो ये आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए ठीक सकते हैं। हालांकि इसमें टैक्सपेयर्स को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ आपको कम रिफंड भी मिल सकता है। इस तरह से टैक्सपेयर्स को ये महंगा पड़ सकता है। 

    टैक्सपेयर्स के पास अब बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए 1 दिन बचे हैं। आइए जानते हैं कि इसे घर बैठे कैसे पूरा कर सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें:-1 जनवरी से पहले आधार से लेकर राशन कार्ड से जुड़े क्या-क्या काम कर लें पूरे, क्या है तरीका; देखें प्रोसेस

    लेट फीस के साथ ITR Filing कैसे करें?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- इसके बाद पैन और आधार नंबर के जरिए लॉगिन करें। 

    स्टेप 3- अब यहां इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 

    स्टेप 4- फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर ऑनलाइन फाइलिंग पर क्लिक करें। 

    स्टेप 5- इसके बाद कैटेगरी और आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा।

    स्टेप 6- अब पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई कर, सेक्शन में 139(4) का चयन करें 

    स्टेप 7- इसके बाद इनकम डिटेल्स, डिडक्शन जैसे डिटेल ध्यान से भरें। 

    स्टेप 8-अंत में ईमेल आईडी और ओटीपी से वेरीफाई करें। 



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