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    New Tax Regime या Old Tax Regime किसमें देना होगा ज्यादा टैक्स, आसान भाषा में समझें कैलकुलेशन

    Updated: Wed, 21 May 2025 04:07 PM (IST)

    आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख मौजूदा वक्त में 31 जुलाई रखी गई है। अगर आप देरी से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं लेकिन कैलकुलेशन को लेकर कन्फ्यूजन में है तो नीचे बताए गए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं।

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    ITR फाइलिंग नई या पुरानी, कौन सी टैक्स रिजीम है बेहतर?

     नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास दो टैक्स रिजीम उपलब्ध है। इनमें नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम शामिल हैं। आप इनमें से किसी भी टैक्स रिजीम का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी पसंद और फायदों पर निर्भर करता है कि कौन-सी टैक्स रिजीम का चयन किया जाए।

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    आप कैलकुलेशन की मदद से भी समझ सकते हैं कि किसमें कम टैक्स देना पड़ेगा

    Tax Calculation: स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

    स्टेप 2- यहां आपको अपना पैन नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

    स्टेप 3- इसके बाद आपको अपना आईटीआर टाइप दर्ज करना होगा। इनमें

    इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और संस्था शामिल हैं।

    स्टेप 4- फिर ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम में किसी एक का चुनाव करें।

    स्टेप 5- अब किस ऐज कैटेगरी में है, रेगुलर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन इसका

    चयन करें।

    स्टेप 6- फिर अमाउंट दर्ज करने की बारी आएगी। इसमें कुल इनकम और डिडक्शन अमाउंट डाले।

    स्टेप 7- आपको दाई साइ़ टैक्स समरी दिखेगी। इसमें सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कुल इनकम, कुल डिडक्शन, नए टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कितना टैक्स होगा।

    स्टेप 8- अगर आपको तुलना देखनी है, तो View Comparison पर क्लिक कर देख सकते हैं।

    ऊपर आपको बेसिक कैलुकलेटर की डिटेल्स दी गई है।

    क्या है नई टैक्स रिजीम?

    फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। अब टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के दो ऑप्शन है। इनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम शामिल हैं। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि इसमें आपको कई तरह के टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे।

    मौजूदा समय में अब जब चाहे नई टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम और इसके विपरीत भी कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप कई अलग-अलग स्कीम में निवेश कर सेक्शन 80सी का फायदा ले सकते हैं। इन स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, बैंक एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इत्यादि शामिल हैं।

     

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