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    Income Tax कैलकुलेशन में हो रही है दिक्कत? अपनाएं ये आसान तरीका

    Updated: Thu, 10 Apr 2025 11:33 AM (IST)

    Income Tax Calculator जुलाई 31 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन को लेकर कंफ्यूजन में है। तो ये आर्टिकल आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि आसान स्टेप्स से कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जा सकती है। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम दोनों को शामिल किया गया है।

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    इन आसान स्टेप्स से करें इनकम टैक्स कैलकुलेशन

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टैक्स कैलकुलेशन करने में अक्सर कन्फ्यूजन हो ही जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 रखी गई है। किसी भी तरह के शुल्क से बचने के लिए इस तारीख से पहले अपना टैक्स याद से फाइल कर लें।

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    इन स्टेप्स से आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) दोनों के तहत ही टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। वहीं ये तरीका सभी तरह के टैक्सपेयर्स के लिए उपयोगी रहेगा। टैक्सपेयर्स जैसे इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या किसी भी तरह के संस्था शामिल हैं।

    कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेट?

    स्टेप 1- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

    स्टेप 2- इसके बाद यहां अपना पैन नंबर और नाम दर्ज करें।

    स्टेप 3- फिर अपने आईटीआर टाइप दर्ज करें, इनमें इंडिविजुअल, फर्म,

    कंपनी या किसी भी तरह के संस्था शामिल हैं।

    स्टेप 4- इसके बाद रेजिडेंटल स्टेटस का चयन करना होगा।

    स्टेप 5- इसके बाद आपको ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम में से

    किसी एक का चयन करना होगा।

    स्टेप 5- इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर का भी चयन करें।

    स्टेप 6- जिसके बाद आप किस ऐज कैटेगरी में आते हैं, उसका चुनाव करें।

    इसमें रेगुलर सिटीजन, सिनियर सीटिजन और सपुर सीनियर सिटीजन शामिल हैंय़

    स्टेप 7- इसके बाद आपको कुल इनकम और कुल डिडक्शन अमाउंट को शामिल करना होगा।

    स्टेप 8- जिसके बाद आपको दाई ओर टैक्स समरी दिखाई देगी। जिसमें आपको कुल इनकम, कुल डिडक्शन, नए टैक्स रिजीम और ओल्डटैक्स रिजीम के तहत टैक्स दिखाई जाएगा।

    स्टेप 9- इसके साथ ही अगर आप दोनों टैक्स रिजीम के बीच तुलना देखना चाहते हैं, तो

    view Comparison वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    यहां आपको बेसिक कैलकुलेटर की डिटेल्स बताई गई है।

    क्या है नई टैक्स रिजीम?

    फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। अब टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के दो ऑप्शन है। इनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम शामिल हैं। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि इसमें आपको कई तरह के टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे।

    मौजूदा समय में अब जब चाहे नई टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम और इसके विपरीत भी कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप कई अलग-अलग स्कीम में निवेश कर सेक्शन 80सी का फायदा ले सकते हैं। इन स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, बैंक एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इत्यादि शामिल हैं। 

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