IPO की कमाई में कितना देना होता है टैक्स? जानिए क्या कहता है नियम
IPO Taxation शेयर बाजार में निवेशक बढ़ने लगे हैं। कई निवेशक प्राइमरी मार्केट (Primary Market) के आईपीओ (Initial Public Offering) में भी निवेश करते हैं। ऐसे में अक्सर ये सवाल जरूर उठता है कि आईपीओ की कमाई में क्या टैक्स लगता है और कितना टैक्स देना होता है। चलिए आईपीओ और प्राइमरी मार्केट से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटाइज होने के बाद से ही शेयर बाजार में निवेशक बढ़ने लगे हैं। वहीं कई लोग आज प्राइमरी मार्केट में भी निवेश करते हैं। ऐसे में ये सवाल रहता ही है कि क्या आईपीओ की कमाई में टैक्स कटता है? इसके साथ ही कितना टैक्स हमें देना होता है।
लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आईपीओ (IPO) और प्राइमरी मार्केट (Primary Market) क्या है और ये कैसे काम करता है।
क्या है Initial Public Offering?
- आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है।
- हर नई कंपनी को शेयर बाजार की सेकेंडरी मार्केट में निवेश करने से पहले प्राइमरी मार्केट में प्रवेश करना पड़ता है।
- जब कोई नई कंपनी शेयर बाजार में प्रवेश करती है, तो उसके शेयर्स को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ को निवेशक प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हैं।
- ये भी कह सकते हैं कि आईपीओ के जरिए कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है। फिर यहीं आईपीओ शेयर्स के रूप में सेकेंडरी मार्केट में आते हैं।
- एक तरह से जब आप आईपीओ खरीद रहे हैं, तो वे सीधे कंपनी से लेते हैं। लेकिन जब आप कोई शेयर्स खरीदते या बेचते है, तो वे दो निवेशकों के बीच होता है। इसमें कंपनी का योगदान नहीं रहता।
आईपीओ की कमाई में कितना टैक्स देना होगा?
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कुछ खास तरह की कमाई जैसे शेयर्स बेचना या म्यूचुअल फंड में टैक्स देना होता है। क्योंकि शेयर्स को भी एसेट माना जाता है। कंपनी के शेयर्स फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं।
- नियम के मुताबिक एसेट को बेचने पर जो भी मुनाफा हो, उसमें भारत के हर एक नागरिक को कैपिटल गैन टैक्स देना होगा।
- आईपीओ की कमाई में कितना टैक्स देना होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कब बेच रहे हैं।
- जैसे अगर आप आईपीओ के शेयर को 12 महीने के अंतराल में बेचते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
- उदाहरण के लिए अगर आप आईपीओ 28 मार्च 2025 को खरीदते हैं और इसे 1 साल से पहले बेचे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
- ऐसे ही अगर आप 12 महीने के बाद अपना शेयर्स बेचेंगे, तो आपको 20 फीसदी तक टैक्स देना होगा।
इसलिए अगर आप आईपीओ खरदीने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।
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