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    कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो Post Office की इस स्कीम में लगाएं पैसा, हर साल बचेगा इतना टैक्स

    Post Office Scheme अगर आप टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट के पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Tue, 09 Aug 2022 02:09 PM (IST)
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    Invest in this India Post scheme to avail benefit of tax exemption

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आजकल निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो गया है। कई बार इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार पैसा कहां लगाया जाए, ताकि वह सुरक्षित रहे। इसके अलावा हर आदमी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर टैक्स भी बचाना चाहता है। अगर आप कोई ऐसी स्कीम लेना चाहते हैं जिसमें आपका टैक्स बचने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी मिले तो हम आपको इंडिया पोस्ट (Post Office) की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको दोनों फायदा होगा।

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    पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम आपको टैक्स सेविंग के साथ-साथ बचत का एक अच्छा विकल्प देती है। इसमें आप सुरक्षित निवेश के साथ-साथ टैक्स के रूप में अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं। आइए, हम आपको इस स्कीम के बारे में बताते हैं।

    कौन खोल सकता है खाता

    कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ (Post Office PPF Account) खाता खोल सकता है। अवयस्क या विक्षिप्त व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी यह खाता खोल सकते हैं। लेकिन पूरे देश में डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है।

    कितना पैसा जमा कर सकते हैं

    पीपीएफ अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये के गुणक में कितनी भी किश्तों में राशि जमा की जा सकती है। खाता नकद/चेक द्वारा खोला जा सकता है। इस जमा परआयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर की छूट मिलती है।

    खाता बंद करना

    यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपने न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं किया जाता है तो आपका पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा। बंद खातों पर ऋण/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि बंद किए गए खाते को 500 रुपये के साथ प्रत्येक डिफॉल्ट ईयर के लिए 50 रुपये का शुल्क देकर फिर से चालू कराया जा सकता है।

    कितना मिलेगा ब्याज

    पीपीएफ खाते पर ब्याज तिमाही आधार पर लागू होगा। कैलेंडर माह के लिए ब्याज की गणना पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी। जो ब्याज मिलता है, वह ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

    परिपक्वता अवधि क्या है

    पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है। इसमें वह वर्ष शामिल नहीं किया जाता, जब खाता खोला जाता है। आप पोस्ट ऑफिस एम्ने एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके अपने खाते को आगे 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं।

    समय से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करना

    पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी-

    • खाताधारक, उसके पति, पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा बीमारी के मामले में।
    • खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में।
    • खाताधारक की निवासी स्थिति में परिवर्तन के मामले में।