Tax Exemption: लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जमा GST पर ऐसे लें Income Tax छूट का लाभ
Tax Exemption Health Insurance Policy पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) देय होता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश से जुड़े दस्तावेज जमा करने का समय है। अधिकतर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निवेश से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में लगभग हर किसी को यह पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जमा प्रीमियम पर 80C और 80D के तहत छूट मिलती है। हालांकि, शायद आप इस बात से अवगत ना हों कि इन प्रीमियम पर जमा टैक्स पर भी आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस पर इस दर से लगता है जीएसटी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) देय होता है। इससे कुल प्रीमियम में अच्छी-खासी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका प्रीमियम 20 हजार रुपये है तो आपको 18 फीसद की दर से 3,600 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। इस तरह आपका कुल प्रीमियम 23,600 रुपये का भुगतान करना होगा। इस 3,600 रुपये की राशि पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इससे आप 80 (D) के तहत मिलने वाली 25,000 रुपये की सीमा का अधिकतम इस्तेमाल कर पाएंगे।
लाइफ इंश्योरेंस पर भी मिलता है फायदा
लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम के अलग-अलग हिस्सों पर GST का भुगतान करना होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप की पॉलिसी खरीद रहे हैं। हालांकि, इस पर आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत निर्दिष्ट 1.5 लाख रुपये तक की सीमा तक ही छूट मिल सकती है।
Term Plan में भी उठाएं टैक्स छूट का लाभ
टर्म प्लान में भी पॉलिसी की पूरी प्रीमियम पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगता है। उदाहरण के लिए आपने टर्म प्लॉन ले रखा है और उसका प्रीमियम 10,000 रुपये आता है तो आपको 1,800 रुपये का जीएसटी देना होगा। इस तरह कुल राशि 11,800 रुपये हो जाएगी। आप इस पूरी रकम पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।