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Income Tax Department ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की दी डेडलाइन, 31 मार्च से पहले निपटाना होगा टैक्सपेयर्स को ये काम

31 मार्च 2024 से पहले टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कई काम निपटाने होंगे। इन कामों में से एक ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना भी है। आयकर विभाग ने ट्रस्टों और संस्थानों को 31 मार्च तक सही फॉर्म में दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी। अगर उन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए गलत फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल किया है तो वो इसे ठीक कर सकते हैं।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Published: Wed, 06 Mar 2024 02:19 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2024 02:19 PM (IST)
ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की दी डेडलाइन

 पीटीईआई, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने ट्रस्टों और संस्थानों को 31 मार्च तक सही फॉर्म में दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी। अगर ट्रस्टों और संस्थानों ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए गलत फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की थी तो उनके पास इसे ठीक करने का मौका है।

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बता दें कि किसी फंड या संस्थान या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल की आय कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन आयकर से मुक्त है। इसके लिए इन्हें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है। इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2024 से पहले फॉर्म नंबर 10बी / 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि कई मामलों में ट्रस्टों या संस्थानों ने फॉर्म नंबर 1ओबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन्हें एवाई के लिए फॉर्म नंबर 10बीबी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

जिन ट्रस्ट या संस्थान की कुल आय पिछले वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक हो उन्हें इसकी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर एलओबी में देनी होगी। वहीं, अन्य सभी मामलों में फॉर्म 10बीबी दाखिल करना होगा। अगर संस्थान ऑडिट रिपोर्ट फाइन नहीं करता है तो ऐसे मामलों में वह टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकता है।

आयकर विभाग की प्रेस रिलीज के अनुसार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके द्वारा उन ट्रस्टों / संस्थानों को अनुमति देता है जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले फॉर्म नंबर एलओबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जहां फॉर्म नंबर 10बीबी लागू था और इसके विपरीत, लागू फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

 


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