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    Crypto में लगाते हैं पैसा या विदेश में है प्रॉपर्टी तो ITR में जरूर करें मेंशन, चूके तो हो सकता है बड़ा नुकसान

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Fri, 21 Jul 2023 08:00 PM (IST)

    अब आपके पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो सप्ताह से भी कम समय है। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो अब बहुत कम समय है आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे की आप जल्दबाजी में किन-किन गलतियों को कर सकते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए।

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    If you invest money in crypto or have property abroad, then you must mention in ITR

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपके पास दो हफ्ते से भी कम का समय बचा है। आखिरी तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है आपको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना चाहिए।

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    कम समय में आप आईटीआर फाइल करने में कुछ गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिटर्न रद्द हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे की आप जल्दबाजी में किन-किन गलतियों को कर सकते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए।

    रिटर्न फाइल ना करना

    रिटर्न दाखिल न करना उन बड़ी गलतियों में से एक है जो कई लोग करते हैं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि उनकी टैक्स योग्य आय 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा से कम है, इसलिए लोग आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते।

    हालांकि, रिटर्न दाखिल करने से छूट लागू नहीं है यदि आय धारा 80सी, 80डी और इसी तरह की कटौतियों को शामिल करने के बाद मूल छूट सीमा से कम हो जाती है।

    मान लीजिए यदि आपकी आय 4 लाख रुपये है और आप 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा करते हैं, तो आपकी कर योग्य आय सीमा से नीचे आ जाएगी। लेकिन आपको अभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसा न करने पर आपको I-T नोटिस प्राप्त हो सकता है।

    इसके स्थिति में भी फाइल करे आईटीआर

    यदि आपका बिजली बिल एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक है या आपकी विदेश यात्रा का खर्च 2 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको अपना रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक न हो।

    यदि आपके पास कोई विदेशी संपत्ति - ईएसओपी या विदेशी कंपनियों के शेयर - एक दिन के लिए भी हैं, तो आपको कोई कर योग्य आय न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही, आईटीआर फॉर्म में विदेशी संपत्ति (एफए) अनुसूची का भी आपको खुलासा करना होगा।

    क्रिप्टोकरेंसी के कमाई पर भी करना होगा आईटीआर फाइल

    यह पहला वर्ष है जब क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पूरा खुलासा करना जरूरी है। यदि आपके पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिखाने के लिए क्रिप्टो आय है, तो आपको या तो ITR-2 या ITR-3 का उपयोग करना होगा। इस स्थिति में आप ITR-1 और ITR-4 का उपयोग नहीं किया जा सकता।

    आपको शेड्यूल वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) में सभी विवरणों का भी खुलासा करना होगा। यह किसी भी उपहार पर भी लागू होता है जो आपको क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त हुआ हो।

    क्रिप्टो के लिए कौन सा फॉर्म

    यदि आप क्रिप्टो लाभ को पूंजीगत लाभ के रूप में देखना चुनते हैं, तो आप ITR-2 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे व्यावसायिक आय के रूप में देखना चुनते हैं, तो आपको आईटीआर-3 का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही आपके पास कोई आय न हो।

    AIS को देखना ना भूलें

    वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) की शुरुआत के साथ, किसी भी आय को छिपाना तो दूर, रिपोर्टिंग से चूकना भी संभव नहीं है। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि आप रिटर्न दाखिल करने से पहले एआईएस को देख लें। यदि आपको कोई गलती दिखती है, तो आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।