Income Tax विभाग को Aadhaar नंबर नहीं देना अब जेब पर पड़ेगा भारी, देना होगा इतना जुर्माना
Aadhaar Card Latest News वित्त विधेयक 2021 को 127 संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। बुधवार को इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की गई। लोकसभा से यह विधेयक मंगलवार को ही पारित हो चुका था।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। वित्त विधेयक, 2021 को 127 संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। बुधवार को इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की गई। लोकसभा से यह विधेयक मंगलवार को ही पारित हो चुका था। संशोधित वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में इसे मुहैया नहीं करा पाता तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरने में देरी पर जुर्माने का प्रविधान है। आधार नंबर देने में देरी पर जुर्माने के प्राविधान को संशोधन के तहत जोड़ा गया है।
बुधवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान एक बार फिर से मांग व रोजगार सृजन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ औद्योगिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी की जा सकती है। इनमें स्टील, सीमेंट जैसे प्रमुख औद्योगिक उत्पाद भी शामिल हैं।
राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने के जवाब में सीतारमण ने कहा कि नट बोल्ट, स्क्रू जैसे आइटम पर सीमा शुल्क इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि इसे देश के एमएसएमई बना सकते है। दूसरी बात है कि इस प्रकार के आयातित उत्पाद कई बार गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं।
प्रमुख प्रावधान
- विदेशी कंपनियों को भारतीय उत्पाद की खरीद-बिक्री के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है, ताकि घरेलू मैन्यूफैक्चरर्स को मदद मिल सके।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पाद बेचने वाली विदेशी कंपनियों को दो फीसद का डिजिटल टैक्स नहीं देना होगा
- नेशनल बैंक फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आयकर में 10 वर्षो की छूट दी गई है, ताकि इन्फ्रा फंड जुटाने में आसानी हो।
- किसी संपत्ति की समग्र बिक्री के मामले में टैक्स उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा, बिक्री मूल्य पर नहीं। इससे विलय-अधिग्रहण संबंधी सौदे प्रभावित होंगे।