Tax Saving: नहीं जमा कर पाए इनकम टैक्स प्रूफ? डेडलाइन खत्म होने पर इन तरीकों से उठाएं छूट का लाभ
Tax Saving हर कर्मचारियों को निवेश प्रमाण पत्र को अपने नियोक्ता के पास जमा कराना होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको टैक्स बचत के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हर वेतन पाने वाले कर्मचारी को साल में एक बार निवेश प्रमाण पत्र (Investment Proof) को अपने नियोक्ता के पास जमा करना होता है, लेकिन कई बार कर्मचारी इसे जमा कराना भूल जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से महत्वपूर्ण चीजों फॉर्म 16 में नहीं दिखती हैं और आपको अधिक टैक्स भरना पड़ता है।
अगर इस साल आपके साथ भी ऐसा हो गया है, तो चिंता करने जरूरत नहीं है। हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स छूट ले सकते हैं।
आईटीआर में HRA पर छूट प्राप्त करें
अगर आप अपनी किराए की रसीद नियोक्ता को जमा करना भूल गए हैं और आप अपने आईटीआर में एचआरए (HRA)के तहत छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास किराए की रसीद और मकान मालिक का पैन नंबर होना चाहिए।
80C का उठाएं फायदा
अगर आप अपने निवेश प्रमाण पत्र को नियोक्ता को जमा नहीं कर पाए हैं, तो 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं।
पीएफ योगदान: संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफ में अपनी सैलरी का 12 फीसदी जमा करना होता है। आप अपने इस योगदान के लिए 80C के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
ट्यूशन फीस का भुगतान: बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को अदा की गई ट्यूशन फीस भी 80C के तहत छूट के दायरे में आती है।
जीवन बीमा प्रीमियम
अगर आप जीवन बीमा प्रीमियम भरते हैं, तो भी 80C के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। इसमें जीवनसाथी या अपने बच्चे के लिए दिए गए प्रीमियम पर भी छूट के लिए दावा कर सकते हैं।
रिटर्न में एलटीए क्लेम नहीं कर सकते
आप अपने रिटर्न में एलटीए को क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आप इसे अगले वर्ष के लिए कैरीफारवर्ड कर सकते हैं।