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    Health Insurance Claim: इमरजेंसी पड़ने पर कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम? देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Updated: Tue, 15 Apr 2025 01:21 PM (IST)

    Health Insurance Claim process कोविड-19 महामारी के बाद से ही लोग अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। वहीं मेडिकल खर्चों से बचने के लिए लोग कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें अक्सर पता ही नहीं रहता कि इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। नीचे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है।

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    Health Insurance Claim process: कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम?

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आपदा जीवन में कभी भी बताकर नहीं आती। हमें कभी भी इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। जिससे आप किसी भी स्थिति का आसानी से सामना कर पाएंगे।

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    एक इमरजेंसी आपकी सालों की सेविंग खत्म कर सकती है। इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का असर उनकी जेब पर ना पड़े। हालांकि अक्सर हमे ये जानकारी नहीं होती कि इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है।

    इमरजेंसी- कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम?

    अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर इसे क्लेम किया जा सकता है।

    स्टेप 1- इमरजेंसी होने पर अस्पताल में भर्ती के समय कुछ पैसे आपको पहले से ही जमा करने होते हैं। हमेशा अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें

    स्टेप 2- इसके साथ ही जितना जल्द हो सके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए ( third-party administrator) को सूचित करें

    स्टेप 3- इसके अलावा अस्पताल को जल्द से जल्द इंश्योरेंस कार्ड और वैलिड आईडी फोटो सबमिट कर दें

    स्टेप 4- अस्पताल की मदद से जितना जल्द हो सके, कंपनी या टीपीए को pre-authorisation Request भेजें। इसमें अस्पताल पहले से बैंक को अनुमानित खर्चों के बारे में सूचित कर देगा।

    स्टेप 5- इसके साथ ही सभी अस्पताल से मिले सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटो कॉपी अपने पास रखें। क्योंकि रियल डॉक्यूमेंट अस्पताल क्लेम प्रोसेस के लिए अपने पास ही जमा कर देगा।

    अगर आप pre-authorisation request ही रिजेक्ट हो जाता है। तो भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट और बिल कंपनी या टीपीए में जमा करने होंगे।

    इसके बावजूद भी अगर कोई कंपनी या टीपीए क्लेम करने से मना करें, तो आप इनकी शिकायत आईआरडीएआई (IRDAI) की वेबसाइट या इनकी ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in. पर कर सकते हैं। वहीं इनका टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं।

    अगर आप किसी ऐसे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जो आपके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं आता। तो भी क्लेम किया जा सकता है।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको 15 से 30 दिन के भीतर डिस्चार्ज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा।

    ये ध्यान रखें कि अलग-अलग कंपनी का नियम अलग-अलग हो सकता है।

    स्टेप 2- इसके बाद आपको क्लेम नंबर दिया जाएगा। इस नंबर का इस्तेमाल आप भविष्य के लिए भी कर सकते हैं।

    स्टेप 3- फिर सभी डॉक्यूमेंट और मेडिकल खर्चों का बिल इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को जमा करा दें।

    अगर कंपनी को किसी भी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो वे संपर्क कर लेंगे। डॉक्यूमेंट जमा होने के 30 दिन बाद ही कंपनी पेमेंट शुरू कर देगी।

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