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    कमाल की है ये योजना, भर-भर के किया लोगों ने आवेदन, बिजनेस शुरू करने पर सरकार देती है पैसा

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 01:57 PM (IST)

    केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ऐसी गई योजनाएं चलाती है जिसके तहत वे नया बिजनेस शुरू करने में मदद करती है। इनमें से ऐसी ही एक योजना है जन औषधि केंद्र योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार नया मेडिकल स्टोर खोलने पर पैसा देती है। आइए जानते हैं कि आप इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं।

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    जन औषधि केंद्र योजना मेडिकल स्टोर खोलकर करें मोटी कमाई, सरकार देगी पैसा

     नई दिल्ली। जन औषधि केंद्र योजना के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना या पढ़ा होगा। ये एक ऐसी योजना है, जिसमें सरकार आपको बिजनेस या मेडिकल स्टोर खोलने पर पैसा देती है। इस योजना के तहत आप मेडिकल स्टोर खोल मोटी कमाई कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर भी कुछ शर्ते है, जिसे पूरा करना जरूरी है।

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    लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

    कैसे करें अप्लाई?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम जन औषधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- इसके बाद यहां आपको Apply For Kendra वाले ऑप्शन पर जाना होगा।

    स्टेप 3- अब यहां आपको Register Now ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर मांगी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

    स्टेप 4- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा।

    स्टेप 5- अब इसी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें।

    स्टेप 6- फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।

    स्टेप 7- सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको 5000 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी।

    इस तरह से आप आसानी से इस स्कीम के तहत अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपकी ईमेल आईडी में एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।

    कौन कर सकता है इसमें अप्लाई?

    अगर कोई व्यक्ति जन औषधि परियोजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो डी फार्मा (D. Pharma) या बी फार्मा (B. Pharma) की डिग्री होना जरूरी है।

    अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी डिग्री नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस की शुरुआत करनी होगी। जिसके पास ये डिग्री उपलब्ध हो। क्योंकि जब आप स्कीम में अप्लाई करेंगे, तो आवेदन करते वक्त आपसे बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री का प्रूफ मांगी जाएगी ।

    वहीं इस बिजनेस को सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्कीम के तहत चैरिटेबल संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अगर चैरिटेबल संस्था को भी ये बिजनेस शुरू करने लिए ऐसे किसी व्यक्ति को काम पर रखना होगा, जिसके पास ये डिग्री उपलब्ध हो।