NPS Account में नहीं जोड़ा है नॉमिनी तो घर बैठे कर सकते हैं ये काम, यहां जानें आसान तरीका
NPS Account में नॉमिनी का विवरण दर्ज करना आपकी जमा राशि की सुरक्षा के लिए बहुत जरुरी है। अगर आप एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं और आपने अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आजकल बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए हर आदमी ऐसी बचत योजनाओं की तलाश में है, जो उसे सुनिश्चित रिटर्न दे सकें। ऐसी ही एक योजना है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)। यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को पेंशन के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित करने की सुविधा देती है। एनपीएस (National Pension System) कम खर्च में अधिक रिटर्न देने वाला निवेश का साधन है जो टैक्स छूट भी देता है। यह इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित जरिया है, जहां निवेशक को परिपक्वता पर आयकर छूट के साथ पूरी पेंशन निकासी राशि भी दी जाती है। लेकिन कई बार खाताधारक इस अकाउंट में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो उनको बहुत भारी पड़ती हैं। ऐसी ही एक चूक है किसी को नॉमिनी न बनाने की। अगर आप एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं और आपने अपने खाते में अब तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। ऐसा करना बहुत आसान है।
जरूरी है नॉमिनेशन
एनपीएस खाता (NPS Account) खोलने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति खाता खोलते समय अपना नॉमिनी चुन सकते हैं। ऐसा करने से नामांकित व्यक्ति संचित पेंशन राशि की पूरी धनराशि निकाल सकेगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार, एनपीएस अकाउंट होल्डर को एनपीएस टियर 1 खाते के लिए तीन नामांकित व्यक्तियों का चुनाव करने की अनुमति है। सभी नामांकित व्यक्तियों के लिए कुल शेयर प्रतिशत 100 होना चाहिए और खाताधारक को एप्लिकेशन में बचत के उस हिस्से का उल्लेख करना चाहिए जो वह प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को अपनी मृत्य के बाद देना चाहता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति नॉमिनी के विवरण को जोड़ना या अपडेट करना चाहता है, तो इसे ऑनलाइन किया जा सकता है।
क्या है तरीका
1. cra-nsdl.com पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
2. साइन इन करने के बाद, मेनू विकल्प से 'Demographic Changes' पर क्लिक करें और फिर 'Update Personal Details' विकल्प चुनें।
3. 'सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन' पेज पर, 'एड/अपडेट नॉमिनी डिटेल्स' चुनें और फिर आगे बढ़ने के लिए 'कन्फर्म' पर क्लिक करें।
4. टियर 1 या टियर 2 खाते में से चुनें, जिसके लिए आप नामांकन करना चाहते हैं।
5. Nominee details जोड़ने के लिए नाम दर्ज करे। बताएं कि नॉमिनी बालिग है नाबालिग। जन्मतिथि दर्ज करें। उससे अपना संबंध तथा अभिभावक का नाम, पता, पिन कोड, शहर, राज्य और देश आदि का विवरण दें।
6. यदि आप 1 से अधिक नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 'जोड़ें' पर क्लिक करें, या फिर 'सेव करें' पर क्लिक करें।
7. यदि आप नामांकन फॉर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 'Modify' पर क्लिक करें या फिर आगे बढ़ने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
8. अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और 'सबमिट ओटीपी' पर क्लिक करें।
9. इसके बाद आपको सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म पर ई-साइन करना होगा। इसके लिए 'ई-साइन एंड डाउनलोड' पर क्लिक करना होगा।
10. फिर 'प्रोसीड' पर क्लिक करें। आप NSDL Electronic Signature Service page पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको सभी घोषणाओं को स्वीकार करना होगा।
11. अपना वीआईडी/आधार नंबर दर्ज करें और 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें।
12. अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज कर 'वेरिफाई ओटीपी' पर क्लिक करें।
13. 'डाउनलोड ई-साइन फाइल' पर क्लिक करें। ऐसा करते ही संशोधित नामांकन विवरण आपके डिवाइस पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
यह भी ध्यान रहे
अगर आप एनपीएस खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बाद में अगर कोई नॉमिनेशन जोड़ते हैं या नॉमिनी को अपडेट करते हैं तो इसे सर्विस रिक्वेस्ट माना जाएगा और ऐसे में ग्राहक को 20 रुपये प्लस सर्विस टैक्स देना होगा।
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