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    पान मसाला और तम्बाकू निर्माता कंपनियों को टैक्स चोरी में होगी मुश्किल, GSTN ने उठाया ये कदम

    By Agency Edited By: Ankita Pandey
    Updated: Sat, 08 Jun 2024 06:10 PM (IST)

    जीएसटी नेटवर्क ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक विशेष फॉर्म जारी किया है जिसमें उन्हें कर चोरी रोकने के लिए कर अधिकारियों के पास खरीदे गए इनपुट और आउटपुट की रिपोर्ट देनी होगी। यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-II जीएसटीएन और जीएसटी एसआरएम-I फॉर्म है जो एक महीने के भीतर ही आया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

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    GSTN ने उठाया ये कदम, अब पान मासाला निर्माता नहीं चोरी कर सकेंगे टैक्स

    पीटीआई, नई दिल्ली। गुड्स और सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने पान मसाला और तम्बाकू उद्योग में पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए एक नई प्रणाली लागू की है। इसमें दो फॉर्म जीएसटी SRM-I और जीएसटी SRM-II को शामिल किया गया हैं।

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    आपको बता दें कि इन फॉर्म के जरिए मसाला और तंबाकू निर्माता कर चोरी रोकने के लिए कर अधिकारियों के पास खरीदे गए इनपुट और आउटपुट की रिपोर्ट देंगे। आइये इनके बारे में जानते हैं। 

    इनपुट/आउटपुट की रिपोर्टिंग

    • GST SRM-I मई 2024 में पेश किया गया है और यह फॉर्म निर्माताओं को जीएसटी अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी पैकेजिंग मशीनों को रजिस्टर करने की अनुमति देता है। यह जरूरी उत्पादन को ट्रैक करने और संभावित विसंगतियों की पहचान करने में मदद करती है।
    • मशीन पंजीकरण के बाद निर्माताओं को अब मासिक आधार पर खरीदे गए कच्चे माल (इनपुट) और तैयार उत्पादों (आउटपुट) का विवरण रिपोर्ट करने के लिए GST SRM-II का उपयोग किया जा सकता है।
    • यह उत्पादन की मात्रा की स्पष्ट तस्वीर सुनिश्चित करता है और किसी भी कर चोरी के प्रयासों की पहचान करने में मदद करता है।

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    नियमों का पालन करना है जरूरी

    • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पहले 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए सख्त अनुपालन उपायों की घोषणा की थी। इनमें निम्नलिखित उपायों शामिल हैं-
    • निर्माताओं को अपनी पैकेजिंग मशीनरी को GST अधिकारियों के साथ रजिस्टर करना आवश्यक है।
    • इनपुट और आउटपुट पर विस्तृत रिपोर्ट हर महीने GST SRM-II फॉर्म का उपयोग करके अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल की जानी चाहिए।
    • वित्त विधेयक 2024 में पंजीकरण आवश्यकता का अनुपालन न करने पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस जुर्माने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।

    नए सिस्टम के फायदे

    • मशीनरी को ट्रैक करके और इनपुट/आउटपुट विवरणों की निगरानी करके, सरकार इन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में बेहतर दृश्यता प्राप्त कर सकती है।
    • उत्पादन मात्रा पर सटीक डेटा उचित कर संग्रह सुनिश्चित करने और संभावित कर चोरी को रोकने में मदद करता है।
    • नई प्रणाली सभी निर्माताओं के लिए समान नियम लाता है, यह सुनिश्चित करके कि सभी एक ही रिपोर्टिंग मानकों का पालन करते हैं।

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