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    GST Hike: सोमवार से महंगी हो जाएंगी ये चीजें, बाजार जाने से पहले चेक कर लें अपना बजट; यहां देखें पूरी लिस्ट

    By Siddharth PriyadarshiEdited By:
    Updated: Fri, 15 Jul 2022 11:37 AM (IST)

    GST Hike जीएसटी परिषद की बैठक में पैक्ड दही लस्सी और पनीर और अनाज आदि को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया था। इसके चलते सोमवार 18 जुलाई से बाजार में बहुत सी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं।

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    GST : Packed curd, paneer and many more things will become costly from 18 July

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप घर का सामान लेने बाजार जा रहे हैं तो अपना बजट चेक करके जाएं। सोमवार से घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिन चीजों के लिए आपको पहले कम पैसे देने पड़ रहे थे, अब उनके लिए थोड़ी और जेब ढीली करनी होगी। जो चीजें महंगी होने वाली हैं, उनमें पनीर, दही, लस्सी और छाछ जैसी चीजें शामिल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित कुछ अन्य उत्पादों के लिए कर छूट समाप्त करने के जीएसटी परिषद के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है।

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    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में इन चीजों से छूट समापत करने के निर्णय लिया गया था। इसके बाद इन चीजों पर अब 5 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा। हालांकि जो सामान पैक्ड नहीं हैं या किसी ब्रांड के तहत नहीं आते, उन पर जीएसटी से छूट जारी रहेगी।

    क्या-क्या होगा महंगा

    • प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट और मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद और आनाज पर अब जीएसटी छूट खत्म कर दी गई है। इन चीजों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
    • सोमवार से चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।
    • 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल के कमरे के लिए अब अधिक पैसा देना होगा। इस पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा।
    • मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लगेगी।
    • एलईडी लाइट, फिक्स्चर और एलईडी लैंप के लिए भी अधिक भुगतान करना होगा। इस पर अब 18 फीसद जीएसटी देना होगा। पहले इन चीजों पर जीएसटी की दर 12 फीसद थी।
    • ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर चम्मच, कांटे, करछुल आदि पर जीएसटी बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है। ऐसे में इन चीजों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी।
    • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक
    • बिजली से चलने वाले पानी के पंप अब महंगे हो जाएंगे। साइकिल पंप के दाम भी बढ़ जाएंगे। इन पर अब 18 फीसद जीएसटी देना होगा।
    • मिलों में आनाज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पवन चक्की, जल चक्की पर अधिक जीएसटी देना होगा।
    • अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उनकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें और डेयरी उद्योग में काम आने वाली मशीनरी पर 18 फीसद जीएसटी देना होगा।
    • सोलर वॉटर हीटर भी महंगे हो जाएंगे।
    • तैयार चमड़ा और कम्पोजिशन लेदर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
    • 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल के कमरे पर 12 फीसद कर लगाया जाएगा। पहले इस पर छूट थी।
    • सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 18 फीसद जीएसटी लगेगी।