GST New Rule: 1 अगस्त से लागू हुआ नया नियम, अब 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस को भी जनरेट करना होगा ई-इनवॉइस
GST New Rule केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 1 अगस्त से 5 करोड़ टर्नओवर वाले सभी प्रकार से बिजनेस जैसे एक्पोर्ट सर्विसेज और गुड्स को ई-इनवॉइस जनरेट करना होगा। पहले इसकी सीमा 10 करोड़ रुपये थी। इसके लिए नोटिफिकेशन मई में जारी किया जा चुका है। ( फोटो - जागरण फाइल)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगस्त का महीना शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो गए हैं। जीएसटी में भी एक अहम बदलाव हुआ है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 5 करोड़ से अधिक से एनुअल टर्नओवर वाले बिजनेस को को ई-इनवॉइस जनरेट करना होगा। इसे पहले बिजनेस के लिए ये सीमा 10 करोड़ रुपये की थी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)) की ओर से 28 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में बताया गया था कि एक साल में पांच करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले बिजनेस को जीएसटी ई-इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है।
किन-किन बिजनेस को जनरेट करना होगा ई-इनवॉइस?
सीबीआईसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुड्स, सर्विसेज और एक्पोर्ट करने वाली बी2बी कंपनियों को ई-इनवॉइस जनरेट करना होगा। ये नियम एक अगस्त से लागू हो गया है।
बता दें, सीबीआईसी की ओर से सीमा कम करने का नोटिफिकेशन मई में ही जारी कर दिया गया था। इससे जीसीएस के कलेक्शन और अनुपालन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी ई-इनवॉइस की सीमा कम करने से कम टर्नओवर वाले एमएसएमई को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में डेलॉयट इंडिया के पार्टनर लीडर, इनडायरेक्ट टैक्स, महेश जयसिंग ने कहा कि ई-इनवॉइस के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-इनवॉयस के चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जल्दी मिलेगी।
जीएसटी राजस्व में हो रही बढ़ोतरी
ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह पांचवी बार है, जब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े ने 1.60 लाख करोड़ रुपये का आंकड़े को पार किया है। जून में ये 1.61 लाख करोड़ रुपये था।
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